पीछा कर परेशान करने एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला
घटना जिला चिकित्सालय दुर्ग परिसर में घटित
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
दुर्ग : दिनांक 10.02.2026 को प्रार्थिया द्वारा थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह शासकीय जिला चिकित्सालय दुर्ग में बी.ए.एम.एस. इंटर्नशिप कर रही है। आरोपी द्वारा विगत कुछ समय से उसका पीछा कर विभिन्न मोबाइल नंबरों से कॉल कर परेशान किया जा रहा था।
दिनांक 10.02.2026 को दोपहर लगभग 01:20 बजे जिला चिकित्सालय दुर्ग के पार्किंग क्षेत्र में आरोपी द्वारा प्रार्थिया को बुरी नियत से पकड़कर जबरन साथ चलने का दबाव बनाया गया तथा मना करने पर मारपीट कर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।
रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 76/2026 धारा 296, 115(2), 351(3), 74, 78(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश कर दिनांक 11.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
घटनास्थल :
जिला चिकित्सालय दुर्ग का पार्किंग क्षेत्र
आरोपी का नाम :
1. दानिश निर्मलकर उर्फ दानेश्वर निर्मलकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी संतोषी चौक, वार्ड क्रमांक 06, जामुल भिलाई, थाना जामुल, जिला दुर्ग (छ.ग.)
जप्ती सामग्री :
प्रकरण में कोई भौतिक जप्ती नहीं।
सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग के थाना प्रभारी, उप निरीक्षक स्तर के विवेचना अधिकारी, एवं स्टाफ आरक्षकगण की त्वरित एवं प्रभावी भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, पीछा करना, धमकी या उत्पीड़न की घटना की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस हेल्पलाइन पर दें। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मामलों में त्वरित एवं सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
