प्यार का जाल, शादी का वादा… और 12 साल तक चलता रहा दरिंदगी का खेल ! कोर्ट मैरिज का बहाना, जंगल में वारदात ! आरोपी की चालाकी का हुआ पर्दाफाश, अनाचार का आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल.

मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10 अप्रैल 2026 को थाना फरसाबहार क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम की 25 वर्षीय प्रार्थिया के द्वारा थाना फरसाबहार में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि वर्ष 2014 में वह कक्षा आठवीं की पढ़ाई करती थी व उस वक्त उसकी उम्र 14 वर्ष थी। उसी दौरान उसके गांव का ही आरोपी मुकेश पैंकरा, उससे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं कहकर लगातार बहलाता फुसलाता रहता था। दिनांक 13 अप्रैल 2014 को सायं करीबन 04:00 बजे आरोपी, प्रार्थिया के घर में आया, उस दौरान प्रार्थिया के घर में कोई नहीं था, प्रार्थिया घर में अकेली थी, तब आरोपी के द्वारा प्यार व शादी का झांसा देकर, प्रार्थिया के मना करने पर भी अनाचार किया। तब से आरोपी जब भी प्रार्थिया से मिलता था, शादी का झांसा देकर अनाचार करता था।

इस दौरान प्रार्थिया रोजगार हेतु अन्यत्र कमाने बाहर शहर गई हुई थी, तब आरोपी भी वहां पहुंच जाता था, काम करने की कोई जरूरत नहीं है कह कर अपने साथ घर ले आता था। प्रार्थिया के द्वारा जब भी शादी की बात कही जाती थी, तब आरोपी कोई न कई बहाना बना कर  इतनी जल्दी क्या है बात को टाल देता था। जब पीड़ित प्रार्थिया के द्वारा शादी हेतु दबाव डाला गया तब दिनांक 09 अप्रैल 2026 को आरोपी बोला कि चलो जशपुर जाते हैं, वहीं कोर्ट में शादी करेंगे।

प्रार्थिया आरोपी की बात में आकर उक्त दिनांक को आरोपी के साथ जशपुर जाने हेतु निकली, इस दौरान रास्ते में एक जंगल के पास, आरोपी के द्वारा पुनः पीड़िता से दुष्कर्म का प्रयास किया गया, पीड़िता के मना करने पर, आरोपी के द्वारा बोला गया कि यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह उससे शादी नहीं करेगा। जिस पर पीड़ित प्रार्थिया को मजबूरन आरोपी की बात माननी पड़ी। इस दौरान उन्हें कोर्ट पहुंचने में देर हो गया, आरोपी के द्वारा जानबूझकर देरी की गई थी, जिससे कि कुटुंब न्यायालय बंद हो जाए व शादी टल जाए। अब आरोपी मुकेश पैंकरा के द्वारा शादी से साफ-साफ इनकार कर दिया जा रहा है। इस प्रकार आरोपी मुकेश पैंकरा के द्वारा वर्ष 2014 से 09 अप्रैल 2026 तब लगातार शादी का झांसा देकर, प्रार्थिया के साथ दुष्कर्म किया गया।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर तत्काल थाना फरसाबहार में भादवि की धारा धारा 376,376(2)(N) व 4, 6  पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया व पीड़िता का मेडिकल कराया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी मुकेश पैंकरा को हिरासत में लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मुकेश पैंकरा के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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