ड्रंक एंड ड्राइव के तीन मामले में स्कार्पियो चालक समेत कुल तीन वाहन चालकों को 30,000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित.
यातायात शाखा द्वारा मामले में वाहन चालकों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
स्कार्पियो चालक समेत अन्य दो मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : अंबिकापुर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों पर बड़ी कार्रवाई की है। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर नकेल कसते हुए पुलिस ने न सिर्फ उन्हें पकड़ा, बल्कि कोर्ट से भारी जुर्माना भी दिलवाया। यह अभियान साफ संदेश देता है कि लापरवाही अब भारी पड़ेगी।
सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्कार्पियो वाहन क्रमांक जेएच/07/के/8666 को रुकवाकर वाहन चालक से पूछताछ किया गया। स्कार्पियो चालक द्वारा अपना नाम दिलीप कुजूर आत्मज नवल साय उम्र 30 वर्ष साकिन कटई पुलिस चौकी कुन्नी थाना लखनपुर का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, स्कार्पियो चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया।
दूसरे प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/16/सीवी/5276 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम सूरज कुमार देवांगन आत्मज भैयालाल उम्र 22 वर्ष साकिन रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया।
तीसरे प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ईसी/4593 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम भैया सतीश कुमार आत्मज सुनील सिंह उम्र 39 वर्ष साकिन जोड़ापीपल अंबिकापुर का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। स्कार्पियो चालक समेत अन्य मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण में वाहन चालकों को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 30,000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कैवर्त, उपनिरीक्षक अभय तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक सी पी सिंह, सहायक उपनिरीक्षक सिदयुस लकड़ा, सहायक उपनिरीक्षक चंद्रप्रकाश केरकेट्टा, प्रधान आरक्षक विमल सिंह, प्रधान आरक्षक इंद्रदेव तिर्की, आरक्षक संजय तिग्गा, आरक्षक दिनय आयाम, आरक्षक पवन कनौजिया, आरक्षक सुनील कनौजिया सक्रिय रहे।
