अंबिकापुर में पुलिस का एक्शन : शराब के नशे में सड़कों पर दौड़ा रहे थे गाड़ियां, पुलिस कार्यवाही के बाद कोर्ट ने तुरंत सुनाई सजा 30,000 अर्थ-दंड की सज़ा !

सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्कार्पियो वाहन क्रमांक जेएच/07/के/8666 को रुकवाकर वाहन चालक से पूछताछ किया गया। स्कार्पियो चालक द्वारा अपना नाम दिलीप कुजूर आत्मज नवल साय उम्र 30 वर्ष साकिन कटई पुलिस चौकी कुन्नी थाना लखनपुर का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, स्कार्पियो चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया।

दूसरे प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/16/सीवी/5276 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम सूरज कुमार देवांगन आत्मज भैयालाल उम्र 22 वर्ष साकिन रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया।

तीसरे प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ईसी/4593 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम भैया सतीश कुमार आत्मज सुनील सिंह उम्र 39 वर्ष साकिन जोड़ापीपल अंबिकापुर का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। स्कार्पियो चालक समेत अन्य मोटरसायकल चालकों द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण में वाहन चालकों को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 30,000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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