तमनार पुलिस ने गारे स्थित “अपना ढाबा” में रेड, ढाबे में अवैध रूप से डीजल का भंडारण, संचालक गिरफ्तार—160 लीटर ज्वलनशील डीजल जब्त.
सार्वजनिक स्थल पर बिना सुरक्षा उपाय के खतरनाक पदार्थ का संग्रहण, मानव जीवन के लिए खतरा
अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण व बिक्री पर रायगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई, आरोपी न्यायिक रिमांड पर.
एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश : “जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई”.
रायगढ़ : रायगढ़ जिले में जनसुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख एक बार फिर सामने आया है। अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण और बिक्री पर तमनार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न केवल भारी मात्रा में डीजल जब्त किया, बल्कि आरोपी को गिरफ्तार कर स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। यह कार्रवाई संभावित बड़े हादसे को टालने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तमनार पुलिस द्वारा अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ के भंडारण पर कार्रवाई की गई है। एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के नेतृत्व एवं थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रशांत राव के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने ग्राम गारे स्थित “अपना ढाबा” में रेड कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में अवैध डीजल जब्त किया है।
पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ढाबा संचालक द्वारा अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ डीजल को अवैध रूप से संग्रहित कर रखा गया है, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ढाबा संचालक को तलब कर पूछताछ की गई। जांच के दौरान ढाबा के पीछे रखे प्लास्टिक जरीकेनों में भरा हुआ लगभग 160 लीटर डीजल बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 16,000/- रुपये है।
बरामद डीजल को 50-50 लीटर क्षमता के दो जरीकेन, 35 लीटर एवं 25 लीटर क्षमता के जरीकेन में संग्रहित किया गया था। आरोपी द्वारा बिना किसी सुरक्षा उपाय के सार्वजनिक स्थल पर ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण कर मानव जीवन को जोखिम में डालते हुए अवैध रूप से विक्रय हेतु रखा जाना पाया गया।
प्रकरण में थाना तमनार में अपराध क्रमांक 76/2026 धारा 287 बीएनएस एवं धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी दिलहरण कश्यप (उम्र 46 वर्ष), निवासी ग्राम सलखन, थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा (हाल मुकाम ग्राम गारे, अपना ढाबा संचालक) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की समस्त कार्रवाई एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रशांत राव, आरक्षक पुष्पेन्द्र सिदार, पुरुषोत्तम सिदार एवं रंजीत भगत की टीम द्वारा संपादित की गई।
गिरफ्तार आरोपी — दिलहरण कश्यप, पिता बोर्रा कश्यप, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम सलखन थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.), हाल मुकाम ग्राम गारे, थाना तमनार.
जप्त मशरूका — डीजल करीब 160 लीटर, कीमत लगभग 16,000/- रुपये.
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश — “सार्वजनिक स्थानों पर ज्वलनशील पदार्थों का अवैध भंडारण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी है। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।”
