युवती को शादी कर पत्नी बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

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थाना तुमला में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 29/2022 धारा 376 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना तुमला क्षेत्र की रहने वाली 24 वर्षीय पीड़ित युवती ने दिनांक 27.03.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब यह वर्ष 2010 में स्कूल में पढ़ाई कर रही थी उस दौरान उसी स्कूल में आरोपी गुरूदयाल पैंकरा भी पढ़ाई करता था, दोनों के मध्य बातचीत होता था। दिनांक 27.07.2010 की रात्रि में आरोपी उसे अपने पास बुलाकर शादी कर पत्नी बनाने का झांसा देकर पहली बार दुष्कर्म किया, उसके बाद विभिन्न तिथियों में माह जुलाई 2021 तक दुष्कर्म किया। आरोपी गुरूदयाल पैंकरा वर्तमान में पीड़िता से बातचीत करना बंद कर दिया है एवं शादी करने से इंकार कर रहा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।   

प्रकरण की विवेचना दौरान तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये मुखबीर की सूचना पर पता-तलाश कर आरोपी गुरूदयाल पैंकरा को उसके निवास स्थल में जाकर घेराबंदी कर उसे अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। प्रकरण में आरोपी गुरूदयाल पैंकरा उम्र 27 वर्ष निवासी अंबाकछार के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 28.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 

विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उ.नि. चंद्र कुमार सिंगार, स.उ.नि. जीवनाथ गिरी एवं अन्य स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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