नाबालिग बालिका का अपहरण कर उससे सामुहिक दुष्कर्म कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में, अपराध में शामिल अन्य 2 अपचारी बालकों को पूर्व में ही भेजा गया बाल संप्रेषण गृह
April 1, 2022आरोपी नंदू लहरे से घटना में प्रयुक्त वाहन जुपीटर को पुलिस ने किया जप्त
थाना पत्थलगांव में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 55/2022 धारा 363, 376 (DA), 506, भा.द.वि. 4, 5(छ), 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
विवरण इस प्रकार है कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र निवासी प्रार्थी पिता ने दिनांक 12.02.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि भागीरथी उर्फ नंदू लहरे एवं उसके 2 नाबालिग साथी इसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दिनांक 11.02.2022 के रात्रि लगभग 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक एक घर में अपने कब्जे में रखकर दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में आरोपियों के विरूद्ध धारा 363, 376 (DA), 506, भा.द.वि. 4, 5(छ), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान पता-तलाश कर प्रकरण के 2 अपचारी बालक उम्र 15 वर्ष 02 माह एवं 15 वर्ष से घटना के संबंध में पूछताछ कर उन्हें दिनांक 12.02.2022 एवं 13.02.2022 को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। प्रकरण का अन्य आरोपी भागीरथी उर्फ नंदू लहरे घटना घटित कर फरार हो गया था।
विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी भागीरथी उर्फ नंदू लहरे के धरमजयगढ़ तरफ से पत्थलगांव आने की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये आरोपी नंदू लहरे को दबिश देकर अभिरक्षा में लिया गया, एवं उससे घटना में प्रयुक्त जुपीटर वाहन को जप्त किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त घटना को घटित कर स्वीकार किया। आरोपी भागीरथी उर्फ नंदू लहरे उम्र 19 साल निवासी बुढाडांड़ थाना पत्थलगांव के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 31.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक ओमप्रकाश ध्रुव, निरीक्षक एन.एल.राठिया, प्र.आर. 418 उदय रमन पाटले, आर. 543 अजय खेस, आर. 332 कमलेश वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।