सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले राहवीरों को मिलेगी 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलेक्टर रोहित व्यास ने दिए आवश्यक निर्देश
जशपुर : सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद कर उनकी जान बचाने वाले नेक नागरिकों (राहवीरों) को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित राहवीर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के तहत पात्र राहवीरों को नियमानुसार *25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि* एवं प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर पात्र राहवीरों को प्रोत्साहन राशि दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगी। इसमें राहवीर का नाम, पता, बैंक खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड, दुर्घटना की तिथि, देय प्रोत्साहन राशि तथा पूर्व में भुगतान किए जाने की स्थिति में उसका विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा।
निर्देश में बताया गया है कि कुछ जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में आवश्यक जानकारी एवं भुगतान राशि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण पात्र राहवीरों को समय पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने में कठिनाई आ रही है। इसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों को दुर्घटना से जुड़े तथ्यों का परीक्षण कर पूर्ण एवं सही जानकारी निर्धारित प्रारूप में भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र हितग्राहियों को राशि का भुगतान करने में अनावश्यक विलंब न हो।
राहवीर योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने तथा आम नागरिकों को दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए प्रेरित करना है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पात्र नागरिकों को प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। यह पहल समाज में मानवीय संवेदना, सहयोग और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ही जरूरत के समय घायलों की मदद के लिए आगे आने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करती है।
