बिना सुरक्षा उपकरण दिए हाईवोल्टेज बिजली तार के पास मजदूर से कार्य कराने वाले आरोपी टेंट ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर की वैधानिक कार्यवाही, हाईवोल्टेज बिजली तार की संपर्क में आने से मजदूर की हो गई थी मृत्यु

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कार्य करने के दौरान हाईवोल्टेज बिजली तार की संपर्क में आने से मजदूर अनुज कुमार नाग की मृत्यू हो गई एवं साथ में रहे खुलेश्वर सिदार को शारीरिक क्षति पहूंची,

थाना पत्थलगांव में आरोपी पुरनोचंद बेहरा के विरूद्ध अप.क्र. 137/2022 धारा 304(ए), 337 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध। 

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.04.2022 के 01ः15 बजे इंदिरा चौक पत्थलगांव के पास लोहे की पाईप में लगे झंडा एवं टेंट को निकालने का कार्य कर रहे अनुज कुमार नाग उम्र 22 साल निवासी पाकरगांव का 11,000 वोल्ट बिजली तार के सपंर्क में आने से बेहोश हो जाने पर तत्काल ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल पत्थलगांव ले जाया गया, ईलाज दौरान मृत्यू होने पर मर्ग क्र. 28/2022 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जॉंच किया गया। जॉंच में ठेकेदार पुरनो चंद बेहरा द्वारा मृतक को बिना दस्ताना पहने एवं बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य कराने से अनुज कुमार नाग की मृत्यू होना एवं खुलेश्वर सिदार को शारीरिक क्षति पहूंचाना पाये जाने पर अप.क्र. 137/2022 धारा 304(ए), 337 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

प्रकरण की विवेचना दौरान थाना पत्थलगांव द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर पता-तलाश कर प्रकरण के आरोपी पुरनो चंद बेहरा को थाना लाया गया। आरोपी पुरनो चंद बेहरा उम्र 48 वर्ष निवासी पाकरगांव का कृत्य धारा 304(ए), 337 भा.द.वि. घटित करना पाये जाने पर उसे दिनांक 25.04.2022 को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया है। 

विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक एन.एल.राठिया, स.उ.नि. विपिन किषोर केरकेट्टा, आर. 225 सुरेन्द्र यादव, आर. 118 लवकुमार चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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