शादी का झांसा देकर चार साल से कर रहा था दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज होने के 4 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में
May 10, 202230 वर्षीय युवती को शादी करने का झांसा देकर 4 वर्ष तक दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद को चौकी दोकड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में
चौकी दोकड़ा थाना कांसाबेल में आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 376 (2)(ढ), 506 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 83/2022 पंजीबद्ध।
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी दोकड़ा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने दिनांक 10 मई 2022 को चौकी दोकड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके घर में ग्राम चड़िया मनोरा का रहने वाला भूपेन्द्र प्रसाद वर्ष 2015 से 2019 तक घर जमाई के रूप में रह रहा था, तथा इस दौरान वह शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने से युवती तीन बार गर्भवती हुई थी, किन्तु शारीरिक कमजोरी के कारण क्रमशः 06 माह, 09 माह तथा 09 माह का गर्भपात हो गया। युवती की मॉं आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद के माता-पिता के पास कई बार विवाह करने का प्रस्ताव लेकर गई थी, किन्तु वे टाल-मटोल करते रहे। आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद ने युवती के परिजनों को मोटर सायकल खरीदकर देने का दबाव बनाया, मोटर सायकल खरीदकर नहीं देने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित युवती को जानकारी मिली कि आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (2)(ढ), 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी के निवास में होने की जानकारी मिलने पर तत्काल चौकी दोकड़ा से पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण के आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद को अभिरक्षा में लिया गया। प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र प्रसाद उम्र 30 वर्ष निवासी चड़िया चौकी मनोरा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 10 मई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी दोकड़ा प्रभारी सहायक उप निरीक्षक आभाष मिंज, प्रधान आरक्षक 27 सुधीर मिंज, आरक्षक 23 मुकेश कुमार, आरक्षक 687 अलेक्सियुस तिग्गा, आरक्षक 773 प्रकाश मिंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।