पीएसीएल कम्पनी से धन-वापसी : धन-वापसी के लिए मूल प्रमाण-पत्र 30 जून तक जमा करना अनिवार्य – लोढ़ा कमेटी

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पात्र निवेशकों को एसएमएस संदेश आने पर भेजना होगा प्रमाण-पत्र

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, बिलासपुर

पीएसीएल कम्पनी से धन वापसी के लिए निवेशकों को अपना मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। पीएसीएल से सम्बंधित जस्टिस (सेवानिवृत्त) आर.एम.लोढ़ा समिति ने धन वापसी के लिए मूल-प्रमाण पत्र मंगाने का निर्णय लिया है। समिति की ओर से ऐसे निवेशकों को एसएमएस जायेगा, तब वे इस साल 30 जून 2022 तक मुम्बई के पते पर प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रमाण-पत्र भेजने का पता- पोस्ट ऑफिस बॉक्स नम्बर 66, बेलापुर पोस्ट ऑफिस नवी मुम्बई – 400614 है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय बिलासपुर से इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार जस्टिस लोढ़ा समिति ने पीएसीएल से धन वापसी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं।  जिसके अनुसार उन पात्र निवेशकों से पीएसीएल के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंगाने का निर्णय लिया है, जिनके दावे की रकम 10,001 रुपये से 15,000 रुपये तक की है और जिनके आवेदनों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया जा चुका है। इस उद्देश्य के लिए पात्र निवेशकों को समिति की ओर से एसएमएस संदेश भेजा जाएगा जिसमें उनसे पीएसीएल के मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायेगा।

बताया गया कि पीएसीएल के जिन निवेशकों को समिति की ओर से ऐसा संदेश मिले जिसमें उनसे पीएसीएल द्वारा जारी गए मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाए, वे निवेशक कृपया अपने मूल प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार अंकित पते पर 30 जून को शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से भिजवाएं। निवेशक लिफाफे में केवल पीएसीएल के मूल प्रमाण-पत्र ही भिजवाएँ और लिफाफे पर प्रमाण-पत्र संख्या अवश्य लिखी जाए। एक लिफाफे में पीएसीएल का केवल एक ही मूल प्रमाण-पत्र भिजवाया जाए। इसके अलावा, निवेशकों को इस बात के लिए भी आगाह किया जाता है कि वे पीएसीएल के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां किसी को भी न दें, जब तक कि इस संबंध में उन्हें समिति की ओर से ऐसा कोई एसएमएस संदेश प्राप्त न हो जाए, जिसमें उनसे प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करने को कहा जाए।

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