नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों पर की जा रही लगातार कार्यवाही : ठगी करने वाले पति एवं पत्नी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में

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आरोपियों द्वारा रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम से 7 लाख पचास हजार रूपये की धोखाधड़ी की गई

आरोपियों के विरूद्ध थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 227/22 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थी बसंत लाल बरेठ उम्र 53 वर्ष निवासी पलाडीकलॉ ने थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 01 फरवरी 2020 को ग्राम शिवरीनारायण निवासी बेदप्रकाश चौहान एवं उसकी पत्नी दीप चौहान के द्वारा प्रार्थी के लड़के अश्वनी कुमार बरेठ को दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के ग्रुप डी में नौकरी लगाने के नाम पर 7,50,000/- रूपये नगदी लिये थे तथा फर्जी नियुक्ति प्रमाण-पत्र दिया गया और प्रार्थी के पुत्र को रेल्वे मे नौकरी नही दिलाया गया और लिये रकम को वापस नहीं किया गया। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी बेदप्रकाश चौहान एवं उसकी पत्नी दीप चौहान के विरूद्ध थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 227/22 धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी बेदप्रकाश चौहान उम्र 35 वर्ष एवं उसकी पत्नी श्रीमति दीया चौहान उम्र 26 वर्ष को शिवरीनारायण से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा नौकरी लगाने के नाम से पैसा लेना स्वीकार करने पर आरोपियों को दिनांक 01 सितंबर 22 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक राजेश पटेल, प्रधान आरक्षक – नंदू राम साहू, प्रधान आरक्षक दामोदर जायसवाल, आरक्षक राकेश राठौर, घनश्याम यादव, अनिल रात्रे, जितेन्द्र कंवर, बुध्देश्वर पटेल एवं विशेष टीम के सहायक निरीक्षक संतोष तिवारी, प्रधान आरक्षक – मनोज तिग्गा, राजकुमार चंद्रा, आरक्षक मनीष राजपुत महिला आर. शकुन्तला नेताम का महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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