नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल

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थाना मुलमुला में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 86/22 धारा 363,  366, 376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

थाना मुलमुला ने आरोपी के विरुद्ध की कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 6 अप्रैल 22 को प्रार्थिया ने थाना मुलमुला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 5 अप्रैल 22 को रात्रि में में बिना बताये कही चली गयी है। कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका पर प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 86/22 धारा 363 पंजीबद्ध किया गया था.

प्रकरण गुम बालिका से संबंधित होने एवं मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपहृत बालिका की पतासाजी की जा रही थी. साईबर सेल के मदद से आरोपी एवं पीड़िता के बिलासपुर आने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना मुलमुला टीम द्वारा दबिश दी गई. दिनांक 28 मई 22 को बिलासपुर से पीड़िता को आरोपी शुभम निर्मलकर निवासी अमोरा के कब्जे से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

बालिका का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा कथन लेने पर अपने कथन में आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर शादी कर शारीरिक संबंध बनाना बताये जाने पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी शुभम निर्मलकर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार करने एवं आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने पर दिनांक 29 मई 22 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया. इस प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक के सी मोहले, प्रधान आरक्षक सरोज पाटले, नरेन्द्र पात्रे, बलदेव सिंह राजपूत एवं आरक्षक राजा जयप्रकाश रात्रे का विशेष योगदान रहा।

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