फर्जी दुकान और स्टॉक दिखाकर श्रीराम फायनेंस कंपनी से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार…..जाने पूरा मामला

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थाना पत्थलगांव में आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 420, 34 के अन्तर्गत 20 मार्च 2021 को अपराध हुआ था पंजीबद्ध 

समदर्शी न्यूज ब्यूरो

जशपुर, पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संदीप सिन्हा, लीगल मैनेजर श्रीराम फायनेंस कंपनी ने विगत दिनांक 20 मार्च 2021 को पत्थलगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कंपनी की पत्थलगांव स्थित शाखा के तत्कालीन मैनेजर तथा अन्य कर्मचारी ने ऋणी शिवाजी सरकार, के. आनंदस्वरूप कुर्रे एवं एक अन्य ऋणी के साथ मिलकर फर्जी दुकान तथा स्टॉक दिखाकर कंपनी से ऋणी शिवाजी सरकार ने 5 लाख रूपये ऋणी के.आनंदस्वरूप कुर्रे ने 5 लाख रूपये एवं 1 अन्य ऋणी ने 7 लाख रूपये ऋण लिया था। जिसके बाद से कंपनी के तत्कालीन मैनेजर एवं अन्य कर्मचारी फरार हो गये थे। ऋणियों द्वारा भी लोन लिया राशि वापस नहीं किया गया। श्रीराम फायनेंस कंपनी द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन किया गया जिससे फर्जीवाड़े का पता चल सका। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में भा.द.वि. की धारा 420, 34 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

विवेचना के अन्तर्गत मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से थाना पत्थलगांव द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये आरोपियों का पता-तलाश कर आरोपी शिवाजी सरकार को रायगढ़ से तथा के.आनंदस्वरूप कुर्रे को कापु से हिरासत में लेकर थाना पत्थलगांव लाया गया। आरोपी शिवाजी सरकार उम्र 31 वर्ष निवासी धरमजयगढ़ एवं आरोपी के. आनंदस्वरूप कुर्रे उम्र 45 वर्ष निवासी कापू जिला रायगढ़ के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 25 सितम्बर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण के फरार आरोपियों की लगातार पता तलाश की जा रही है। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक संतलाल आयाम, आरक्षक तुलसी रात्रे, आरक्षक परमजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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