दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति, ससुर एवं सास को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल,

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आरोपियों के विरुद्ध थाना जैजैपुर में अपराध क्रमांक 83/22 धारा 498 , 34 भादवि पंजीबद्ध

थाना जैजैपुर ने की त्वरित कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने थाना जैजैपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छविलाल साहू निवासी भोथीडीह के साथ इसकी शादी हुई थी। शादी के तीन वर्ष बाद इसके पति, ससुर एवं सास द्वारा दहेज में मोटर सायकल एवं दो लाख रुपये नही लाई हो बोलकर लडाई झगडा, मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर थाना जैजैपुर में अपराध क्रमांक 83/22 धारा 498 , 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण महिला अपराध से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये थाना जैजैपुर द्वारा आरोपियों के उसके गांव में रहने की सूचना मिलने पर उनके घर में दबिश देकर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपीगण छबिलाल साहू उम्र 27 वर्ष, सीताराम साहू उम्र 54 वर्ष,  सुमित्रा बाई साहू उम्र 49 वर्ष सभी निवासी भोथीडीह को दिनांक 03 जून 22 को न्यायलय पेश किया गया। जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपीगणों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उपनिरीक्षक गोपाल सतपती, सहायक उपनिरीक्षक जयराम सिदार, आरक्षक कचंन सिदार एवं महिला आरक्षक राजकुमारी खरे का सराहनीय योगदान रहा।

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