अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में

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आरोपी के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 82/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 3 जून 22 को मुखबिर से सूचना मिला कि धनसाय यादव ग्राम सोनियापाट जाने वाले रास्ते के पास अवैध महुआ शराब बिक्री कर रहा है। जिस पर रेड कार्यवाही किया गया जहाँ आरोपी धनसाय यादव उम्र 35 वर्ष ग्राम सोनियापाट के कब्जे से 7 लीटर महुआ शराब जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना सारागांव में अपराध कमांक 82/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी द्वारा अवैध महुआ शराब बेचना पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 03 जून 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उपनिरीक्षक सुरेश धु्रव, प्रधान आरक्षक यशवंत राठौर, प्रधान आरक्षक विजय पटेल, आरक्षक अश्वनी राठौर एवं आरक्षक कैलाश चंद्रा का सराहनीय योगदान रहा।

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