लोक सेवा गारंटी अधिनियम : समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण नहीं होने पर दो राजस्व अधिकारियों को अर्थदंड से आरोपित किया गया

लोक सेवा गारंटी अधिनियम : समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण नहीं होने पर दो राजस्व अधिकारियों को अर्थदंड से आरोपित किया गया

June 8, 2022 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग के द्वारा अविवादित नामांतरण, अविवादित खाता विभाजन एवं सीमांकन प्रकरणों को तीन  महीने में निराकरण किए जाने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।

समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने पर सौ रुपए प्रतिदिन ,अधिकतम एक हजार रुपए परिव्यय/ अर्थ दंड आरोपित किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

रायपुर के अतिरिक्त तहसीलदार अभिषेक राठौर के द्वारा सीमांकन प्रकरण का समय अवधि में निराकरण नहीं किए जाने के कारण सक्षम अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) रायपुर के द्वारा श्री राठौर को एक हजार रुपए परिव्यय / अर्थदंड से आरोपित किया गया है।

इसी प्रकार धरसीवा के अतिरिक्त तहसीलदार अजय चंद्रवंशी के द्वारा अविवादित नामांतरण का समय सीमा में निराकरण नहीं किए जाने के कारण उन्हें भी एक हजार रुपए परिव्यय / अर्थदंड से आरोपित किया गया है। उक्त दोनों ही अधिकारी परिव्यय राशि भुगतान के लिए दायी होंगे।