नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

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आरोपी के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 234/22 धारा 363, 366, 376 भादवि 04, 06 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले गया है, जिस पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 234/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण नाबालिग बालिका से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अपहृता एवं आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही थी।

प्रकरण की अपहृता को दिनांक 1 जून 22 को बरामद किया जा चुका है। पीड़िता द्वारा अपने कथन में आरोपी रितेश कुमार यादव द्वारा शादी का झांसा देकर जबरदस्ती दुष्कर्म करना बताए जाने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 04,06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई।

आरोपी के गिरफ्तारी के डर से कोरबा में छुपे होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना बलौदा से पुलिस टीम भेजकर दबिश देकर आरोपी रितेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी रितेश कुमार यादव निवासी बलौदा को दिनांक 8 जून 22 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक- विवेक पांडेय, प्रधान आरक्षक- अवधेश तिवारी, आरक्षक- अमन राजपूत,  चंद्रकांत,  जितेन्द्र कुर्रे एवं शिव कुमार सैमिल की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं।

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