प्रतिष्ठा इन्फ्राकाम इंडिया लिमिटेड चिटफण्ड कंपनी के सात सालों से फरार डायरेक्टर को कोलकाता से किया गया गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी धोखाधड़ी करने पर आरोपियों के विरूद्ध पंजीबद्ध है अपराध

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थाना जांजगीर के अपराध क्रमांक 352/15 के 07 सालों से प्रतिष्ठा इन्फ्राकाम इंडिया लिमिटेड चिटफण्ड कंपनी के फरार डायरेक्टर सुभायन बनर्जी  उम्र 37 वर्ष राबिंद्रपल्ली, केस्टोपुर, कोलकाता को कोलकाता से दिनांक 09 जून 22 को किया गया गिरफ्तार, थाना जांजगीर ने की कार्यवाही

थाना जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा में दर्ज अपराध के आधार पर आरोपियों द्वारा करीबन 8 लाख रूपये से अधिक रकम, अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर ग्राहकों से पैसा जमा कराने एवं रकम वापस नहीं कर धोखाधड़ी की गई है

अपराध क्रमांक 352/15 के प्रकरण में 10 आरोपियों को तथा अपराध क्रमांक 138/21 के प्रकरण में 09 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है

आरेापी के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 352/15 एवं 138/21 धारा 420,34 भादवि, 3,4,5 ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन (पाबंदी अधिनियम) 1978 तथा 6,10 छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत है अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी महेन्द्र निवासी पेण्ड्री थाना जांजगीर द्वारा प्रतिष्ठा इन्फ्राकाम इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर व एजेंटों के विरूद्ध अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर ग्राहकों से पैसा जमा कराने एवं रकम वापस नहीं करने की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 352/15 धारा 420,34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  विवेचना के दौरान 3,4,5 ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन (पाबंदी अधिनियम) 1978 तथा 6,10 छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 जोड़ी गई। विवेचना के दौरान आरोपियों की पतासाजी कर 10 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है एवं प्रकरण के फरार आरोपी सुभायन बनर्जी जो घटना दिनांक से फरार था एवं गिरफ्तारी के डर से छुप रहा था उसके कलकत्ता में छुपे होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल टीम को कोलकाता भेजकर आरोपी को दिनांक 09 जून 22 को कोलकाता पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है।

प्रार्थी विजय कुमार गढ़ेवाल निवासी खोखरा द्वारा चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ग्रुप के संचालक द्वारा हमारे साथ छल करते हुए दोगुना राशि का प्रलोभन देने के संबंध में रामगोपाल गढ़ेवाल निवासी कुटराबोड़ थाना पामगढ़ के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 138/21 धारा 420,34 भादवि, 3,4,5 ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन (पाबंदी अधिनियम) 1978 तथा 6,10 छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर अन्य आरोपियों को नामजद किया गया। आरोपियों की पतासाजी कर 09 आरोपियों को पूर्व में विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है एवं प्रकरण के फरार आरोपी सुभायन बनर्जी जो घटना दिनांक से फरार था एवं गिरफ्तारी के डर से छुप रहा था उसके कलकत्ता में छुपे होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल टीम को कोलकाता भेजकर आरोपी को दिनांक 09 जून 22 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी धोखाधड़ी करने पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक उमेश साहू, उप निरीक्षक अवनीश श्रीवास, प्रधान आरक्षक मोहन साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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