महिला आयोग सदस्य ने की सुनवाई : प्रकरण को आयोग द्वारा किया गया नस्तीबद्ध

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हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (ख) के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से वैवाहिक संबंध विच्छेद हेतु याचिका कुटुम्ब न्यायालय में लगाने किया निर्देशित

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

छ.ग. राज्य महिला आयोग की सदस्य सुश्री शशिकांत राठौर द्वारा गुरुवार को क्षेत्रीय कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर जांजगीर में महिला आयोग में प्रकरण की सुनवाई किया गया।

पूर्व पेशी में आवेदिका द्वारा विवाह के अवसर पर स्त्रीधन के रूप मे अपने पिता द्वारा दिये गये उपहार सामग्रियों को अनावेदक से वापस प्राप्त करना चाहती थी। जिस पर अनावेदक (पति) की सहमति थी। 21 जून 2022 को आवेदिका अपने रिश्तेदारों के साथ जाकर अनावेदक के घर से अपना स्त्री-धन के रूप में पिता के द्वारा दिये गये सामान को प्राप्त कर आयोग को गुरुवार को सूचित किया गया। पूर्व में पक्षकारों के मध्य तलाक लेने का निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा पक्षकारों को निर्देशित किया गया कि वे हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (ख) के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से वैवाहिक संबंध विच्छेद हेतु याचिका कुटुम्ब न्यायालय में लगा सकते है। जिसके उपरांत प्रकरण को आयोग से नस्तीबद्ध किया गया।

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