सहायक शिक्षक एलबी अजय बड़ा को किया गया निलंबित

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जिला शिक्षा अधिकारी ने फरसाबहार विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला रेंगारमुण्डा के सहायक शिक्षक एलबी अजय बड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने श्री बड़ा को स्कूली समय पर बच्चों को पढ़ाने के समय सोते हुए पाये जाने की शिकायत पर यह कार्यवाही की है। उन्होंने बताया कि बीईओ फरसाबहार द्वारा प्रकरण का जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में संकुल शैक्षिक समन्वयक लवाकेरा एवं प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला रेंगारमुण्डा के बयान के आधार पर संबंधित द्वारा उक्त कृत्य किया जाना प्रथम दृष्ट्या सही पाया गया है।

संबंधित शिक्षक का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस हेतु सहायक शिक्षक एलबी श्री अजय बड़ा, को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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