समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो
आयुष्मान 2.0 अभियान को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाया गया
जशपुर. राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत् आयुष्मान 2.0 अभियान को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाया गया है। सीईओ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा राज्य को कम-से-कम 95 प्रतिशत हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशानुसार जिले की प्रोजेक्टेड वर्तमान् जनसंख्या के अनुसार आयुष्मान कार्ड पंजीयन हेतु शेष हितग्राहियों के पंजीयन नहीं हो पाने के कारणों का अध्ययन करते हुए उनके आयुष्मान कार्ड पंजीयन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। एसएनए द्वारा प्रदत्त छूटे हुए हितग्राहियों की सूची के अनुसार दो चरणों में ग्राम-वार्डवार आयुष्मान कार्ड पंजीयन शिविर आयोजन हेतु योजना तैयार की जाए।उक्त शिविरों में ही च्वॉईस सेंटरों को प्राप्त समस्त पीव्हीसी कार्यों का वितरण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। शिविर आयोजन के पूर्व मितानिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, इत्यादि को छूटे हुए हितग्राहियों की सूची एवं सूचना पर्ची वितरित की जाए एवं इन कर्मचारियों के माध्यम से उक्त छूटे हुए हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड पंजीयन के संबंध में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाए।
शिविर का आयोजन का यथासंभव अधिक-से-अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, शिविर दिनांक में, ग्राम व वार्ड में मुनादी व माईकिंग की व्यवस्था की जाए, कार्य-योजना अनुसार शिविर आयोजन की सूचना देने हेतु दीवार लेखन अनिवार्यतः किया जाए। जिले के समस्त शासकीय-अर्धशासकीय कार्यालयों, निजी संस्थानों, महाविद्यालयों इत्यादि में कार्यरत् समस्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अभियान के दौरान् अपना आयुष्मान कार्ड पंजीयन कराने हेतु निर्देशित किया जाए।उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान् एवं 31 अक्टूबर 2021 के उपरांत भी भर्ती मरीजों के आयुष्मान कार्ड पंजीकृत चिकित्सालयों में बनाए जाने की सुविधा जारी रहेगी। अभियान के दौरान् कोविड संक्रमण प्रसार की रोकथाम हेतु केंद्र व राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अभियान के दौरान् लोगों को कोविड वेक्शिनेशन हेतु प्रोत्साहित किया जाए एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने वाले ऑपरेटरों द्वारा भी कोविड वेक्शिनेशन कराया गया हो।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपायुक्त ने बगीचा विकासखण्ड का किया निरीक्षण, गौठान, मनरेगा, पीएम आवास, बिहान योजना एवं अन्य कार्यो की ली जानकारी
जशपुर. विगत दिवस को विकास आयुक्त कार्यलय से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपायुक्त श्री एस.पी. वर्मा के द्वारा बगीचा विकासखण्ड में भ्रमण कर गौठान, मनरेगा पूर्ण कार्य, पीएम आवास एवं बिहान योजना के कार्यों का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सीईओं ने बीसी सखियों एवं डीजी पे दीदियों को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित
जशपुर. विगत दिवस को आजादी के अमृत उत्सव के अवसर पर जिला पंचायत बिहान कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रायमुनि भगत एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के.एस. मंडावी ने आईआईबीएफ सर्टिफिकेट का वितरण किया। कार्यक्रम में बीसी सखियों एवं डीजी पे दीदियों की सार्थक भूमिका कोविड काल के दौरान किए कार्यो को सराहा गया और उन्हें प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री पेत्रुस ओड़िया, आरसीटी डायरेक्टर श्री अरुण मिंज और एनआरएलएम अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।
जिले में 10 वर्षों की तुलना में 1 अक्टूबर तक औसत वर्षा 1035.2 मिमी हुई
जशपुर. जशपुर जिले में अब तक 1111.0 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 02 तक औसत वर्षा 1035.2 मिमी हुई है। बीते 24 घंटे में जिले में 3.8 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक जशपुर तहसील में 1106.2 मिमी, मनोरा में 1275.8 मिमी, कुनकुरी में 1400.1 मिमी, दुलदुला में 1170.1 मिमी, फरसाबहार में 770.0 मिमी, बगीचा में 1130.1 मिमी, कांसाबेल में 974.4 मिमी, पत्थलगांव में 863.2 एवं सन्ना में 1309.3 मिमी वर्षा हो चुकी है। जिले में अब तक सर्वाधिक वर्षा कुनकुरी तहसील में हुआ है।
बाल संप्रेक्षण गृह जशपुर में विधिक सेवा शिविर का किया गया आयोजन
जशपुर. विगत दिवस को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव अमित जिन्दल ने बाल संप्रेक्षण गृह, बालक गृह, बालिका गृह जशपुर में जांच-विजिट की तथा विधिक सेवा शिविर का भी आयोजन किया तथा उपस्थित लोगो को बताया कि बाल विवाह करना गैर कानूनी है तथा धारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार पक्षकार यदि चाहे तो बाल विवाह को शून्य घोषित करा सकते है परंतु बाल विवाह के लिए यदि किसी बच्चे को उसके माता-पिता के पास से ले जाया जाता है या अवैध साधनो द्वारा ले जाया जाता है या उसे बेचा जाता है तो ऐसा बाल विवाह शून्य होगा तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बाल विवाह करने वाले पुरुष को वर्ष के कारावास या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनो हो सकता है तथा बाल विवाह कराने वाला या उसका अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को भी दो वर्ष के कारावास या एक लाख रूपये जुर्माना या दोनो हो सकता है। श्री जिन्दल ने बताया कि न्यायालय को व्यादेश द्वारा बाल विवाह रोकने की शक्ति भी है साथ ही कलेक्टर को भी बाल विवाह रोकने तथा ऐसा करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग की भी शक्ति है। न्यायालय द्वारा जारी व्यादेशो के उल्लंघन में किए गए बाल विवाह शून्य होगें।