अवैध शराब ब्रिकी एवं परिवहन करने वाले 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही
July 12, 2022आरोपियों को दिनांक 12.07.22 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में
अवैध शराब बिक्री को रोकने के उद्देश्य से की जा रही लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
दिनांक 12.07.22 को रतन चंद्रा निवासी घोघरानाला चांपा अपने मकान के सामने में अवैध कच्ची शराब बेचने की सूचना मिलने पर तत्काल चांपा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर रतन चंद्रा के कब्जे से 19 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 299/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया।
इसी प्रकार ग्राम सिवनी में ज्योति खैरवार के कब्जे से बिक्री करने हेतु रखे 05 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 301/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया।
दिनांक 12.07.22 को घोघरानाला के पास जोगेन्दर सिंह सिदार द्वारा कच्ची महुआ शराब अपने मोटर सायकल क्रमांक सीजी 11 सीएफ 9857 में परिवहन करने की सूचना प्राप्त होने पर चांपा पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर जोगेन्दर सिंह को पकड़ा गया एवं उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं उक्त मोटर सायकल को जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 302/22 धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया।
अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करते पाये जाने पर आरोपी रतन चंद्रा निवासी घोघरानाला चांपा, ज्योति खैरवार निवासी सिवनी एवं जोगेन्दर सिंह सिदार निवासी जगदल्ला चांपा को दिनांक 12.07.22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उनि भुवनेश्वर तिवारी, सउनि रामप्रसाद बघेल, प्र.आर. अजय कृष्ण चतुर्वेदी, आर. धर्मेन्द्र तिवारी, माखन साहू एवं ईश्वरी राठौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।