कलेक्टर जशपुर ने मानव अनैतिक व्यापार के रोकथाम हेतु जन जागरूकता लाने के दिए निर्देश

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महिला हेल्प टोल फ्री नंबर 181, चाइल्ड लाइन टोल फ्री नम्बर 1098 पर सहायता के लिए किया जा सकता है संपर्क

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने जिले में मानव मानव अनैतिक व्यापार के रोकथाम हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किए जाने हेतु निर्देशित किया है। जिसके अंतर्गत पुलिस विभाग, श्रम विभाग, अभियोजन विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि विभागवार कार्यरत एवं सम्बद्ध अशासकीय स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ समन्वय कर अधिक से अधिक जन समुदाय को जोड़ कर मानव अनैतिक व्यापार रोक-थाम हेतु प्रचार-प्रसार, जन जागरूकता का कार्य किया जाए। साथ ही पीड़ित व्यक्तियों के पुर्नवास हेतु शासन द्वारा संचालित रोजगार,स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इस हेतु उन्होंने विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने कहा कि जशपुर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है, स्थानीय लोगो को कृषि का उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान कर उन्हें कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार दिलाने का कार्य करने की दिशा में प्रयास करे। जिले में महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु संचालित आश्रयगृह से समन्वय कर पीड़ित महिला तथा बच्चों के पुनर्वास की कार्यवाही किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभाओं में महिलाओं एवं किशोर किशोरी बालक-बालिकाओं को सम्मिलित कर इस संबंध में जानकारी दे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार हेतु अन्य जिले एवं प्रदेश में जाने वाले व्यक्तियों का पलायन पंजी में अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए तथा प्रत्येक माह इसकी जानकारी जनपद पंचायत स्तर पर प्रदान करे। जिला स्तर पर इसका प्रत्येक माह अवलोकन किया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, विकास खण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर मानव अनैतिक व्यापार के संबंध में चर्चा प्राथमिकता से किया जाए। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत महिला हेल्प टोल फ्री नम्बर 181, चाइल्ड लाइन टोल फ्री नम्बर 1098 पर सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर ने मानव अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु जिला, ब्लॉक ग्राम पंचायत स्तर के सभी चौक चौराहे एवं बस स्टैंड सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर टोल फ्री नंबर का बैनर पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने कहा है। साथ ही जिले में मानव अनैतिक व्यापार से पीड़ित परिवार को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए है। उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्ति पर पीड़ित व्यक्तियों के लिए बचाव कार्य अथवा सहायता तत्काल मुहैया कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने उक्त कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।

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