दोकड़ा चौकी अंतर्गत हत्या की घटना घटित करने वाले आरोपियों को पकड़ने एवम वर्ष 2018 में हुए हत्या के प्रकरण को सुलझाने में जशपुर पुलिस को मिली सफलता, सुपारी लेकर की गई थी हत्या

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आरोपीगण कृष्णा दास गोस्वामी, लखन उरांव तथा लालकुमार चौहान को पुलिस ने किया गिरफ्तार,

आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त KUV कार क्र. JH 01 CC/7612, एक देषी रिवाल्वर, 01 मोटर सायकल एवं 01 स्कूटी जप्त 

आरोपियों द्वारा 01 लाख 20 हजार रू. में सुपारी लेकर की गई हत्या, 

उक्त गोलीकांड का षड्यंत्र रचने वाले तीन आरोपीगण दर्शन राम, संदीप राम एवं शिवमंगल उर्फ बंदरा को पूर्व में पुलिस ने दिनांक 13.07.2022 को किया गिरफ्तार

चौकी दोकड़ा थाना कांसाबेल में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 99/2022 धारा 302, 120(बी) भा.द.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध,

आरोपी कृष्णा दास गोस्वामी द्वारा वर्ष 2018 में चौकी कर्डेगा थाना तपकरा अंतर्गत बुजुर्ग पुरुष की हत्या एवम लूट की घटना की गई थी घटित,   

उक्त संबंध में थाना तपकरा में अपराध क्रमांक 100/18 धारा 392,294,302, 458, 459, 460, 323 भा .द . वि. का अपराध था पंजीबद्ध, 

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

दिनांक 09.07.2022 की रात्रि लगभग 10 बजे ग्राम जामुण्डा चौकी दोकड़ा थाना कांसाबेल में संदीप पन्ना उम्र 35 साल तथा द्रोपति बाई उम्र 35 साल को अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर हत्या दिया। मृतिका द्रोपति बाई के पूर्व पति जयनाथ सिंह उम्र 42 साल की उक्त रिपोर्ट पर थाना कांसाबेल में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 99/2022 धारा 302, 120(बी) भा.द.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान गठित पुलिस टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर प्रकरण के आरोपीगण 1-दर्शन राम उम्र 37 साल निवासी जामुण्डा नावाटोली चौकी दोकड़ा, 2-संदीप राम उम्र 33 साल निवासी चोंगरीबहार नवाटोली चौकी दोकड़ा, 3-शिवमंगल उर्फ बंदरा उम्र 41 साल निवासी चोंगरीबहार नवाटोली चौकी दोकड़ा को दिनांक 13.07.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की घटना में शामिल अन्य आरोपीगण फरार थे, जिनकी लगातार पता-तलाष की जा रही थी।

विवेचना दौरान प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों के संबंध में मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से पता-तलाश कर दबिश देकर आरोपीगण कृष्णा दास गोस्वामी, लखन उरांव तथा लालकुमार चौहान को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ करने पर बताये कि घटना दिनांक को आरोपी दर्षन राम द्वारा उन्हें उक्त घटना को अंजाम देने के लिये रू. 1,20,000 /- (एक लाख बीस हजार रू) में सौदा तय कर दिनांक 09.07.2022 को बुलाने पर मृतक तथा मृतिका की गोली मारकर हत्या करना स्वीकार किये हैं। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त KUV  कार क्र. जे.एच. 01 सीसी/7612, एक देशी रिवाल्वर, 01 मोटर सायकल एवं 01 स्कूटी जप्त किया गया है।

आरोपी कृष्णा दास गोस्वामी से पूछताछ करने पर बताया कि वर्ष 2018 में ग्राम धुरियाअंबा चौकी करडेगा में एक मकान में बुजूर्ग महिला एवं पुरूष रहते थे जिनके घर में बकरा/बकरी चोरी करते समय विरोध करते समय बुजूर्ग पुरूष को टांगी से मारकर हत्या कर दिया था तथा बुजूर्ग महिला की हत्या करने का प्रयास किया था, स्वीकार किया। उक्त रिपोर्ट पर चौकी करडेगा थाना तपकरा में अप.क्र. 100/2018 धारा 392, 294, 302, 458, 459, 460, 323 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध था।

अपराध सबूत पाए जाने पर प्रकरण के आरोपीगण 1- कृष्णा दास गोस्वामी उम्र 35 साल निवासी बुन्डु पुरना बाजारटोली जिला रांची (झारखंड), 2- लखन उरांव उम्र 26 साल निवासी मेड़ो पहानटोली थाना सेन्हा जिला लोहरदगा (झारखंड) तथा 3 – लालकुमार चौहान उम्र 27 साल निवासी धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) को दिनांक 15.07.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

प्रकरण की विवेचना एवं आरोपीगणों को गिरफ्तार करने में उ.नि. सकलू राम भगत, स.उ.नि. आभाष मिंज, स.उ.नि. ईष्वर प्रसाद वारले, प्र.आर. 37 राजू राम पांडे, आर. शोभनाथ, आर. नरसिंह सोनवानी, आर. 773 प्रकाष मिंज, आर. 283 परषु राम, आर. 371 वितिन राम, आर. 297 महेश मालाकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम:-

1.            कृष्णा दास गोस्वामी उम्र 35 साल

2.            लखन उरांव उम्र 26 साल

3.            लालकुमार चौहान उम्र 27 साल

आरोपियों से जप्त सामान:-

1.            के.यू.व्ही कार क्र. जे.एच. 01 सीसी/7612,

2.            एक देशी रिवाल्वर,

3.            01 मोटर सायकल

4.            01 स्कूटी

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