जातिगत गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले तीन भाईयों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

जातिगत गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले तीन भाईयों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

August 7, 2022 Off By Samdarshi News

आरोपियो द्वारा पूर्व में भी शासकीय जमीन को अपना बताकर सरपंच से किया था वाद विवाद

आरोपियों के विरूद्ध थाना अजाक में अपराध क्रमांक 12/22 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि 3(2)5क,3(1)द,ध एससी/एसटी पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थी कीर्तन सिंह जगत उम्र 35 वर्ष ग्राम भैंसतरा थाना बलौदा का निर्वाचित सरपंच है जो गांव वालों के मंशानुसार गांव के शासकीय आबादी जमीन में प्रस्ताव पारित होने के बाद सामुदायिक भवन के निर्माण के लिये चिन्हांकित जगह पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिस पर गांव के 01. सत्येन्द्र निषाद उम्र 38 वर्ष, 02. जीरू निषाद उम्र 36 वर्ष एवं 03. नंद कुमार निषाद उम्र 30 के द्वारा शासकीय जमीन को अपना बताकर सरपंच से वाद विवाद किया था। आरोपियो द्वारा पूर्व में भी वाद विवाद किया गया था।

प्रार्थी कीर्तन सिंह जगत दिनांक 28 जुलाई 22 को करीबन शाम 5 बजे के आसपास गांव के गौठान के तरफ से अकेले अपने पर वापस जा रहा था उसी समय डीहपारा के पास आरोपी 01. सत्येन्द्र निषाद उम्र 38 वर्ष 02. जीरू निषाद उम्र 36 वर्ष एवं 03. नंद कुमार निषाद उम्र 30 जो कि तीनों सगे भाई है, जिनके द्वारा प्रार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य है, जानते हुये जानबूझकर आम जगह पर अपमानित करने के उद्देश्य से अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट कर चोट पहुंचाये।

 

प्रार्थी की रिपोर्ट पर दिनांक 31 जुलाई 22 को थाना अजाक में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 12/22 धारा  294,506,323,34 भादवि 3 (2) 5 क, 3 (1) द,ध एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपियों के घर में रहने की सूचना प्राप्त होने पर घेराबंदी कर आरोपी 01. सत्येन्द्र निषाद उम्र 38 वर्ष 02. जीरू निषाद उम्र 36 वर्ष एवं 03. नंद कुमार निषाद उम्र 30 सभी निवासी भैंसतरा को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।

आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने एवं घटनाकारित करना पाये जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर दिनांक 05 अगस्त 22 को न्यायालय पेश किया गया जहॉ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में श्रीमती सविता दास, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक), प्रधान आरक्षक रामकृष्ण खैरवार, प्रधान आरक्षक चंद्रशेखर पटेल, आरक्षक रामायण सिंह कंवर एवं आरक्षक विजय कंवर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।