नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले 1 आरोपी को पुलिस ने चंद घंटो में किया गिरफ्तार, आरोपी द्वारा नौकरी लगाने के नाम से 617000 हजार रूपये की धोखाधड़ी की गई

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आरोपी को दिनांक 12.08.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया

आरोपी के विरूद्ध थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध 213/22 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थी ताराचंद सिदार उम्र 30 वर्ष निवासी भोथीडीह द्वारा दिनांक 12.08.22 को थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 4-5 वर्ष पूर्व ग्राम बाराद्वार बस्ती निवासी पवन गुप्ता प्रार्थी के छोटे भाई हरिश कुमार सिदार की नेवी में नौकरी लगवाने के नाम से 367000 रूपये की मांग किया था। नौकरी नहीं लगने से प्रार्थी ताराचंद सिदार द्वारा पवन गुप्ता से अपने पैसे की मांग करने पर आरोपी द्वारा पचास हजार रूपये को वापस किया था एवं शेष रकम 317000 रुपये को वापस करने के लिए बोलने पर टाल मटोल कर वापस नहीं किया था। आरोपी द्वारा संतोष कुमार आनंद निवासी अकलसरा से भी नौकरी लगाने के नाम पर 250000 रुपये की ठगी किया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 213/22 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के द्वारा नौकरी लगाने की नाम से रुपये लेकर ठगी करना पाया गया ।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी पवन कुमार गुप्ता निवासी बस्ती बाराद्वारा को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने एवं नौकरी लगाने के नाम से ठगी करना पाये जाने पर आरोपी को दिनांक 12.08.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक राजेश कुमार पटेल, सउनि अश्वनी निरंकारी, आरक्षक अश्वनी, राकेश फारूक एवं पवन का सराहनीय योगदान रहा।

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