सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चो के अश्लील वीडियों वायरल करने वाले 02 आरोपियो को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया

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आरोपियो के विरुद्घ आई. टी.एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियों वायरल करने वाले आरोपियों पर की जा रहीं लगातार कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

भारत सरकार गृह मंत्रालय एनसीआरबी शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित साईबर टाईप लाईन नंबर जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया पर महिला एंव बच्चों से संबधित किये जा रहे अपराध के संबंध में निगरानी रखी जाती है। संदेही मुकेश कुमार साहू निवासी सकरेलीकला  द्वारा दिनाँक 09.05.21 को  इंस्टाग्राम के  माध्यम से अश्लील वीडियो अपलोड करना पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 264/22 धारा 67 बी आई. टी. एक्ट पंजीबद्ध किया गया

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी मुकेश कुमार साहू उम्र 21 वर्ष निवासी सकरेली कला को दिनांक 14.08.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

इसी प्रकार संदेही संकेत गोयल उम्र 28 वर्ष निवासी बुधवार बाजार सक्ती के द्वारा दिनांक 12.01.21 को  इंस्टाग्राम के  माध्यम से अश्लील वीडियो अपलोड करना पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 269/22 धारा 67 बी आई. टी. एक्ट पंजीबद्ध किया गया

प्रकरण के आरोपी संकेत गोयल उम्र 28 वर्ष निवासी बुधवारी बाजार सक्ती को दिनांक 14.08.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया

आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक रुपक शर्मा सहायक उपनिरीक्षक शंकरलाल साहू, प्रधान आरक्षक कमल किशोर साहू, आरक्षक महेंद्र राठौर, महेश सिदार, पुषनाथ भगत एवं दीपक साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा

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