नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में

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आरोपी के कब्जे से अपहृता को किया गया बरामद

आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 293/22  धारा  363, 366, 376 भादवि, 04, 06 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

महिला संबंधी अपराधों में की जा रही लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

थाना सक्ती क्षेत्रांतर्गत रहने वाले प्रार्थी ने दिनांक 25.08.22 को थाना सक्ती में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है जिस पर थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 293/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण नाबालिक बालिका के अपहरण से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विवेचना के दौरान पता चला कि नाबालिक अपहृता को शीवा पटेल द्वारा भगाकर ले जाने की बात सामने आने पर सक्ती पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को आरोपी के कब्जे से रायगढ से बरामद किया गया।

प्रकरण में पीड़िता का कथन लेने पर आरोपी शीवा पटेल द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि, 04, 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई।

प्रकरण के आरोपी शीवा पटेल निवासी टेमर को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 27.08.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही करने में निरी. कमल किशोर महतो, सउनि उपेन्द्र यादव, सउनि शंकर लाल साहू, म.प्र.आर. बिन्दुमति राज, कमल किशोर साहू एवं म.आर. दिव्यांशा गोड़ का सराहनीय योगदान रहा।

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