बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ में नए वाहन खरीदना हुआ महंगा, समस्त वाहनों के पंजीकरण पर लागू जीवन काल के लिए देय वर्तमान करों की दर को 1% बढ़ा दिया गया है

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राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना के साथ ही नए नियम हुए प्रभावशील

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 [क्रमांक 25 सन 1991 ] की अनुसूची में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने समस्त नवीन वाहनों के पंजीकरण पर लागू जीवन काल के लिए देय वर्तमान करों की दर को 1% बढ़ा दिया है। किस श्रेणी के वाहनों में कितना लगेगा अब शुल्क ? जानने के लिए देखें राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना……!

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