यातायात पुलिस के द्वारा डीजे एवं धुमाल संचालकों की ली गई बैठक, साईलेंट जोन हास्पीटल, स्कूल, मंदिर के आसपास डीजे संचालन प्रतिबंधित रहेगा

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बैठक में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समयावधि में संचालन करने हेतु किया गया निर्देशित

बैठक के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10.00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना प्रतिबंधित होगा

रात्रि 10.00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाते पाये जाने पर नियमानुसार की जायेगी कार्यवाही

डीजे एवं धुमाल संचालन के संबंध में एसडीएम से अनुमति लेना होगा अनिवार्य

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही डीजे धुमाल बजाने के दिए गए निर्देश, तेज आवाज में बजाते पाये जाने पर कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी आयोजक द्वारा जोर जबरदस्ती पूर्वक डीजे धुमाल संचालित करने बाध्य किया जाता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने में एवं पुलिस कंट्रोल रूम को देगें। बाहर जिले से आकर नियमों का उल्लंघन कर डीजे धुमाल संचालन किये जाने वालों की सूचना संबंधित संबंधित थाने में एवं पुलिस कंट्रोल रूम को देगें।

बैठक के दौरान उपस्थित डीजे धुमाल संचालकों को निर्देशित किया गया कि अधिकांश डीजे धुमाल संचालक मालवाहक वाहनों में बॉडी के बाहर बॉक्स लगाकर बजाते है, साथ ही बीच रोड में निकाल कर डीजे संचालित करते है, जिससे मार्ग का यातायात बाधित होता है, जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसी स्थिति होने पर संबंधित डीजे धुमाल संचालक एवं आयोजक दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी,  कार्यवाही से बचने नियमों का पालन करते हुए डीजे धुमाल संचालन करने निर्देशित किया गया।

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