जमीन का अवैध प्लाटिंग करने वाले 7 लोगों पर की गई कार्यवाही, सभी आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध

Advertisements
Advertisements

आरोपियों द्वारा चांपा नगर पालिका क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर किया गया है अवैध प्लाटिंग

सभी आरोपियों के विरूद्ध थाना चांपा में पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध

आरोपियों के विरूद्ध थाना चांपा में छ.ग.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग)(3)भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा द्वारा नगरपालिका क्षेत्र चांपा में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कालोनी निर्माण पर रोक लगाने तथा कार्यवाही करने के लिये एसडीएम चांपा के नेतृत्व में  जांच दल का गठन किया गया था

गठित जांच दल द्वारा नगर के विभिन्न स्थलों में जाकर निरीक्षण किया गया जिसमें आरोपियों द्वारा उल्लेखित स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति एवं अनुमति के जमीन को भूखण्डों में विभाजित करना पाया गया ।

प्रथम दृष्टया आरोपियों द्वारा अवैध प्लाटिंग करना पाये जाने एवं नगर पालिका से अनुमति नहीं लेने से मुख्य नगर पालिका अधिकारी चांपा एवं उप अभियंता द्वारा आरोपियों का कृत्य छ ० ग ० नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339  (ग)(3) केे अधीन अवैधानिक एवं दण्डनीय अपराध होने से 01 संजीव कुमार मासुलकर निवासी मोची गली थाना के पीछे 02. अनिल कुमार अग्रवाल निवासी मंझली तालाब स्टेशन रोड चांपा 03. श्रीमती चित्रलेखा मानिकपुरी निवासी संजय नगर 04. रामकुमार सोनी निवासी चंापा 05. राजेश कुमार मानिकपुरी निवासी संजय नगर चांपा 06. पुरूषोत्तम लाल विश्वकर्मा निवासी लोहार पारा चांपा एवं 07. रेशमलाल निवासी चांपा के  विरूद्ध थाना चांपा में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत प्रकरण में शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!