पुलिस द्वारा कच्ची महुआ शराब एवं मोटर सायकल जप्ती कर आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर
September 5, 2022थाना उरगा जिला कोरबा (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 506 / 2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध
30 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत लगभग 3000/- रूपये, एक मोटरसायकल स्पलेंडर प्लस कमांक CG 12 BA 8762 कीमत लगभग 40000/- रूपये किए गए जप्त
नाम आरोपी शंकर दयाल तिग्गा पिता गिरजानंद तिग्गा उम्र 27 वर्ष सा० बेंगचुलभांठा थाना उरगा जिला कोरबा (छ०ग०)
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, कोरबा
पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्गदर्शन में दिनांक 05 सितंबर 2022 को उरगा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम बेंगचुलभांठा का शंकर दयाल उरांव अपने मोटरसायकल में अवैध रूप से अधिक मात्रा में कच्ची महुआ शराब परिवहन करते सलिहाभांठा की ओर जा रहा है। जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी उरगा निरीक्षक राजेश जांगड़े के द्वारा तत्काल प्रधान आरक्षक 190 राकेश सिंह एवं आरक्षक 107 सुरज यादव, आरक्षक 89 आनंद पुरैना, आरक्षक 432 हरमेश खूंटे एवं आरक्षक 914 रूप साहू की टीम को मौके पर रवाना किये।
जो गवाह के साथ घेराबंदी कर रेड कार्यवाही जो ग्राम सलिहाभांठा स्वागत गेट के पास आरोपी शंकर दयाल उरांव के पेश करने पर 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत लगभग 3000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसायकल कमानी CG 12 BA 8762 कीमत लगभग 40000/- रूपये मिला जिसे मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर आरोपी को मौके पर ही विधिवत गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उरगा निरीक्षक राजेश जांगडे के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक 190 राकेश सिंह एवं आरक्षक 107 सुरज यादव, आरक्षक 89 आनंद पुरैना, आरक्षक 432 हरमेश खूंटे एवं आरक्षक 814 रूप साहू की सराहनीय भूमिका रही।