गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने वाला आरोपी ट्रेलर चालक गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड में जेल !

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नशे में धुत होकर वाहन को ठोकर मारकर भागते हुए आरोपी को 100 मीटर दूर रोका गया, जिस पर आरोपी चालक के विरुद्ध बिर्रा पुलिस की कार्यवाही में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया

आरोपी नंदकुमार यादव निवासी सिलादेही के विरूद्ध थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 139/22 धारा 308, 184, 185 मोटर व्हीकल एक्ट एवं 36(च) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थी रंगनाथ निवासी करनौद ने थाना बिर्रा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 10 अक्टूबर 22 को अपने घर से दोपहर के समय गार्डन चौक करनौद दुकान तरफ सामान लेने जा रहा था कि उसी दौरान चांपा से बिर्रा की ओर जा रहे ट्रेलर के चालक द्वारा तेज गति एवं विपरीत दिशा में चलाते हुए मोटर सायकल सवार को जानबूझकर ठोकर मार दिया। जिससे मोटर सायकल सवार नितेश कुमार चंद्रा एवं गोलू चंद्रा दोनों निवासी किरीत के हाथ, सिर, नाक एवं कमर में चोटें आई।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 139/22 धारा 308 भादवि पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान 184, 185 मोटर व्हीकल एक्ट एवं चालक द्वारा शराब सेवन करना पाये जाने एवं उसके ट्रेलर के केबिन में शराब एवं डिस्पोजल पाये जाने पर 36(च) आबकारी एक्ट जोड़ी गई। आरोपी नंदकुमार यादव 30 वर्ष निवासी सिलादेही को दिनांक 11 अक्टूबर 22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक पुष्पराज साहू, हायक उप निरीक्षक ज्ञान प्रकाश खाखा, आरक्षक – राजेश कौशिक एवं चंद्रहास लहरे का सराहनीय योगदान रहा।

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