नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, सकरी बिलासपुर से किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अपहृत बालिका को किया गया बरामद

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आरोपी हरीश विश्वकर्मा को दिनांक 18 अक्टूबर 22 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 447/22 धारा 363, 366क, 376 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

महिला एवं नाबालिबालिका सम्बन्धी अपराधों में की जा रही त्वरित कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

थाना अकलतरा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली प्रार्थियां ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 447/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान मुखबीर से जानकारी प्राप्त हुई कि घटना दिनांक को पीड़िता के घर के आसपास हरीश विश्वकर्मा को देखा गया है। जिस पर हरीश विश्वकर्मा के घर अकलतरा पुलिस द्वारा दबिश दिया गया, जहाँ अपहृता को उसके कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता को बरामद कर उसका कथन लिया गया, जिसमें हरीश विश्वकर्मा द्वारा भगाकर ले जाना एवं दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366 क 376 भादवि 04,06 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई।

प्रकरण के आरोपी हरीश विश्वकर्मा को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर, आरोपी को दिनांक 18 अक्टूबर 22 को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक लखेश केंवट, प्रधान आरक्षक – लक्ष्मीकांत कश्यप, डोमनिक तिग्गा एवं महिला आरक्षक रश्मि भदौरिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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