सरकंडा थाना क्षेत्र की दुकानों का कटा चालान और हटाए गए प्रतिबंधित विज्ञापन, तंबाकू उत्पाद के नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर लगा जुर्माना
October 22, 2022विज्ञापन से जुड़े पोस्टर, पंपलेट, ब्रोशर एवं अन्य विज्ञापन सामग्री जो तंबाकू कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है, वह विक्रय केंद्र में प्रदर्शित करना है प्रतिबंधित
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, बिलासपुर
स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग बिलासपुर के संयुक्त दल द्वारा शुक्रवार को सरकंडा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई हुई। इस दौरान थाना सरकंडा अंतर्गत मोपका क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा अधिनियम 2003) का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 11 चालान काटे गए, साथ ही तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापनों को हटाया गया।
जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु गठित प्रवर्तन दल द्वारा विक्रय केंद्रों से विज्ञापनों को हटाया गया, साथ ही लोगों को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि दुकानों या सार्वजिनक स्थानों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद, पान मसाला कंपनियों के विज्ञापन से जुड़े पोस्टर,पंपलेट, ब्रोशर एवं अन्य विज्ञापन सामग्री जो तंबाकू कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है, वह विक्रय केंद्र में प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन किए जाने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की कैद व 1,000/- से 5,000/- रूपए तक का जुर्माना या दोनों ही किया जा सकता है। वहीं व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर एवं दुकान के मालिक द्वारा धारा 4 का चेतावनी चिन्ह का बोर्ड ना लगाने तथा दुकान पर धूम्रपान करने हेतु प्रोत्साहन करने वाली सामग्री जैसे की माचिस, एस्ट्रे एवं लाइटर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने के लिए कुल 2,600/-रुपए का जुर्माना भी किया गया। उपरोक्त कार्रवाई सीएमएचओ डॉ. अनिल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण डॉ. अनुपम नाहक, पुलिस विभागीय अधिकारी, खाद्य एवं औषधि विभागीय अधिकारी तथा द यूनियन संस्था के सहयोग से किया गया।
इस संबंध में सीएमएचओ डॉ.अनिल श्रीवास्तव ने बताया – “तंबाकू नियंत्रण हेतु कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003) यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रवधानों के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना निषेध है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है।“
जिला नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. बी.के. वैष्णव ने बताया -“सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना या तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री करना प्रतिबंधित है। संस्थान के मालिक व प्रबंधक द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित माप के धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाना भी अनिवार्य है। इसके उल्लंघन होने पर चालान किया जा सकता है। यह जानकारी होने के बावजूद भी सार्वजनिक स्थान के संचालक एवं प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार का बोर्ड दुकान या संस्थान पर नहीं लगाया जा रहा है एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित की जाने वाली् सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन भी प्रतिबंधित है। विज्ञापनों को हटाए जाने हेतु संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा बीते दिनों समस्त जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित भी किया गया था। इसे देखते हुए ही कानूनों का पालन कराए जाने के लिए विशेष गठित दल द्वारा औचक निरीक्षण और चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उपरोक्त कार्रवाई भी की गई।“
धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना अनिवार्य-
सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, पान ठेले, चाय दुकान, होटल,रेस्टोरेंट्स, स्कूल, खेल के मैदान, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड, रिक्शा स्टैंड आदि जैसे प्रमुख स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने का निर्देश है। साथ ही साथ कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003) यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रवधानों के अंतर्गत इन सार्वजनिक स्थानों पर संबंधित संस्थान के मालिक या प्रबंधक द्वारा धूम्रपान निषेध बोर्ड अपनी दुकान या संस्थान पर लगाना है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है।