छेड़खानी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, आरोपी तेरसराम साहू एवं राजेश बरेठ को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में जेल

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महिला संबंधी अपराधों में की जा रही लगातार त्वरित कार्यवाही

आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 764/2022 धारा 354, 354 क, 506 भादवि एवं अपराध क्रमांक 766/2022 धारा 354, 354 क, 323 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

थाना जांजगीर क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 23 अक्टूबर 22 को अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी, उसी समय तेरसराम साहू पीड़िता को गलत नियत से बेईज्जत करने की आशय से खींचने लगा एवं मना करने पर प्रार्थियां को मारने की धमकी दिया। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर आरोपी तेरसराम साहू के विरूद्ध थाना जांजगीर में  अपराध क्रमांक 764/22 धारा 354, 354 क, 506 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी तेरसराम साहू को दिनांक 25 अक्टूबर 22 को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार करने पऱ आरोपी तेरसराम साहू उम्र 52 वर्ष निवासी पुरानी सिंचाई कालोनी जांजगीर को दिनांक 25 अक्टूबर 22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

 इसी तरह थाना जांजगीर क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी भतीजी के साथ बाजार से वापस आ रही थी, उसी समय राजेश बरेठ पीड़िता के हाथ को पकड़कर बेईज्जत करने की नियत से खींचने लगा। पीड़िता द्वारा विरोध करने करने पर आरोपी द्वारा मारपीट करने लगा।

पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी राजेश बरेठ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 766/2022 धारा 354, 354 क, 323 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण महिला अपराध से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी राजेश बरेठ को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी राजेश बरेठ उम्र 25 वर्ष निवासी गुड़ी चौक मड़वा को दिनांक 25 अक्टूबर 22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक उमेश साहू, उपनिरीक्षक अवनीश श्रीवास, प्रधान आरक्षक – मोहन साहू, विरेन्द्र भानू, जगदीश अजय एवं आरक्षक दिलीप सिंह का विशेष योगदान रहा।

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