जिले में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लापरवाहीपूर्वक मेन रोड/आम रोड में ट्रेलर/ट्रक वाहनों को खड़े किये गए तीन वाहनों को जप्त कर वाहन चालकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही.
January 9, 2024सभी वाहन चालाकों के विरुद्ध धारा 283 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर वाहन चालक के विरूद्ध विधिवत् कार्यवाही की जा रही है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा.
वाहन चालक –
(01) रामू चौहान उम्र 35 साल निवासी कलनूर थाना यूनिवर्सिटी (कर्नाटका)
(02) बलबीर सिंह उम्र 35 साल निवासी भमौरा थाना मौदहा (उत्तर प्रदेश)
(03) मना राम उम्र 35 साल निवासी मुलमुला थाना मुलमुला जिला जांजगीर-चांपा
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08 जनवरी 24 को थाना बलौदा क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास चालक रामू चौहान एवं बलबीर सिंह द्वारा वाहन को लापरवाही पूर्वक खड़े किये जाने से वाहन को जप्त किया गया। आरोपी चालक के विरूद्ध थाना बलौदा में धारा 283 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इसी प्रकार आरोपी चालक मनाराम द्वारा मुलमुला अटल चौक मेन रोड में लापरवाही पूर्वक वाहन खड़ा किया पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मुलमुला में धारा 283 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजबीद्ध किया गया। आरोपियों के विरूद्ध विधिवत् कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा।
इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक मनोहर सिंह थाना प्रभारी बलौदा एवं उपनिरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी मुलमुला का सराहनीय योगदान रहा है।