अवेधश तिवारी की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए निलंबन अवधि को सभी प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि मान्य किया गया.

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समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुरनगर

कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने जिला विभागीय जांचकर्ता अधिकारी और कृषि विभाग के उप संचालक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अवधेश तिवारी, कृषि विकास अधिकारी का छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकते हुए विभागीय जांच प्रकरण को समाप्त किया है तथा निलंबन अवधि को सभी प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि मान्य किया है। 

उल्लेखनीय है कि अवधेश तिवारी, कृषि विकास अधिकारी, मुख्यालय झिक्की, विकास खण्ड बगीचा, जिला जशपुर को विगत छः वर्षों से मुख्यालय में निवास नहीं करने एवं लगातार अम्बिकापुर में निवास करने तथा शासकीय कार्य में लापरवाही किये जाने के कारण निलंबित किया गया था। तद्पश्चात कार्यालयीन पत्र के द्वारा आरोप पत्रादि जारी कर, 15 दिवस में प्रति उत्तर चाहा गया। जिस पर अवधेश तिवारी  द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर विचारोपरांत कार्यालयीन आदेश द्वारा संबंधित को निलंबन से बहाल कर, निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच के उपरांत करने का आदेश जारी किया गया। आरोपित आरोपों के आधार पर वास्तविक गुण दोष निर्धारण हेतु अचपारी कर्मचारी के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14 के अधीन विभागीय जांच संस्थित किया गया। जिस हेतु जिसमें जिला विभागीय जांच अधिकारी को जांचकर्ता अधिकारी एवं उप संचालक कृषि जशपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

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