आपसी विवाद में आक्रोशित होकर अपनी दुसरी पत्नि की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के आरोपी को अपराध सिद्ध होने पर कुनकुरी न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा

आपसी विवाद में आक्रोशित होकर अपनी दुसरी पत्नि की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के आरोपी को अपराध सिद्ध होने पर कुनकुरी न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा

November 10, 2022 Off By Samdarshi News

अजीत कुमार राजभानू प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुनकुरी के न्यायालय में हुआ फैसला

सागर जोशी, समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कुनकुरी/जशपुर

न्यायालय अजीत कुमार राजभानू प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.) निर्णय दिनांक 09/11/2022 सत्र प्रकरण क्रमांक 58/2021 आरक्षी केन्द्र कुनकुरी, अपराध क्रमांक 103 /2021 फ्रांसिस कुलू पिता स्व. क्लेमेंट कुल जाति खड़िया, उम्र 45 वर्ष, साकिन जोगीटापर जोकारी, थाना कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.). के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

आरोपी फ्रांसिस कुल्लू पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 04.08.2021 को ग्राम जोगीटापर जोकारी, अक्षय महाराज के डांड़ रिंग कुआ के पास, थाना कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.) में अपनी दूसरी पत्नी सुशीला किण्डो को आपसी विवाद के कारण चप्पल, लकड़ी का डण्डा एवं बेलचा से मारपीट कर हत्या कारित किया तथा उक्त घटना के पश्चात यह जानते हुए कि सुशीला किण्डो की हत्या उसने (आरोपी ने) कारित किया है, जो कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है, उस अपराध के साक्ष्य को विलोपित करने के लिए सुशीला किण्डो की लाश को जोगीटापर अक्षय महाराज के रिंग कुंआं के बगल में जमीन में गाड़ कर तथा गडढा खोदने वाला फावड़ा, चप्पल, लकड़ी का डण्डा एवं बेलचा को अपने घर में छिपाकर हत्या के साक्ष्य को छपाया।

न्यायालय ने सुनाई सजा

आरोपी फ्रांसिस कुल्लू के विरूद्ध धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया और विचारण के पश्चात आरोपी फ्रांसिस कुल्लू को सुशीला (मृतिका) की हत्या करने एवं साक्ष्य छुपाने करने का गंभीर कृत्य करना पाते हुए एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1,000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम किये जाने पर आरोपी को 01 (एक) वर्ष का सामान्य कारावास पृथक से भुगताये जाने तथा धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम किये जाने पर आरोपी को 01 (एक) वर्ष का सामान्य कारावास पृथक से भुगताये जाने एवं दोनों धाराओं की सजायें साथ-साथ भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।

क्या था मामला ?

मामूली विवाद के दौरान तैश में आएं आरोपित ने महिला की डंडें से बेदम पिटाई कर दी। पिटाई से सिर में आए गंभीर चोट से महिला की मौत हो गई। अपने अपराध को छुपाने के लिए आरोपी ने महिला के शव को जमीन में दफना दिया। लेकिन अंततः राज खुल गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपित को रिमांड में जेल दाखिल कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों ने फोन पर सूचना दी थी कि भंडरी चौक स्थित एक कुएं के पास शव के सड़ने की बदबू आ रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को स्थानीय रहवासियों ने सुशीला किण्डो का शव जमीन में दफन होने की आशंका जताई। लेकिन रात हो जाने की वजह से शव को जमीन से निकालने की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी। दुसरे दिन कुनकुरी के तहसीलदार प्रमोद चंद्रवंशी की उपस्थिति में पुलिस अधिकारियों ने शव को बाहर निकाला। मृतिका के कपड़े से स्वजनों ने शव की शिनाख्त सुशीला किण्डा के रूप में किया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतिका के बेटे ने 9 अगस्त को उसके गुम होने की सूचना दर्ज कराई थी। प्रार्थी विनोद किण्डो के अनुसार उसके पिता की कुछ समय पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी मां फ्रांसिस कुल्लू नाम के एक व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह उससे अलग हो गई थी। 4 अगस्त 2021 को फ्रांसिस, सुशीला के पास पहुंचा था और दोनों के बीच किसी बात को लेकर जमकर विवाद और मारपीट हुआ था। इस घटना के बाद से ही सुशीला गायब हो गई थी। संदेह के आधार पर कुनकुरी पुलिस की टीम ने फ्रांसिस कुल्लू को गांव से खोज कर निकाला। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने सुशीला कीरो की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। आरोपित ने पुलिस को बताया कि विवाद के दौरान उसने सुशीला की डंडे से पिटाई की थी। इस दौरान सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी।