एक पीक-अप वाहन में 49 कार्टूनों में भरे अवैध फटाका के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, अवैध फटाका, पीक-अप वाहन एवं नगद रकम की गई जप्त !

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पुलिस अधीक्षक महासमुंद भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में अवैध फटाका (कीमत करीब 9,56,160/-रूपये) पर पुलिस की बडी कार्यवाही

आरोपियों के विरूध्द थाना सिघोंडा में अपराध क्रमांक 101/22 धारा विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 9B(1)(A)(B), 286 भादवि के अंतर्गत थाना सिघोंडा में अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायपुर/महासमुन्द

पुलिस अधीक्षक महासमुन्द भोजराम पटेल (IPS) द्वारा जिलें के समस्त थाना प्रभारी/चैकी प्रभारियों एवं सायबर सेल की टीम को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अंतर्गत जिलें के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों पर थाना/चैकी प्रभारियों एवं सायबर सेल की टीम द्वारा लगातार राजकीय एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर बल तैनात संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग व तलाशी ली जा रही थी। इसी तारतम्य में दिनांक 09 नवंबर 22 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि सीमावर्ती ओडिशा के रास्ते अवैध फटाका का परिवहन किया जा रहा है। जिस पर सायबर सेल की टीम तथा थाना सिघोंडा की टीम तत्काल राष्ट्रीय राज्य मार्ग 53 के नाकेबंदी कर मुखबीर के अनुसार बताये गये वाहन का इंतजार कर रही थी।

बोलेरो पीक-अप वाहन क्रमांक CG 04 NW 3826 तेज रफ्तार से ओडिशा से आ रही थी। जिसे रेहटीखोल चेक पोस्ट सिंघोडा के पास रोका गया। वाहन में 02 व्यक्ति बैठे मिले, जिनसे नाम पता पूछने अपना नाम (1) हरीश कुमार सोनकर पिता शंकरलाल सोनकर उम्र 32 वर्ष सा. सोनकर पारा भाठागांव रायपुर एवं (2) केशव राम सोनकर पिता स्वर्गीय द्वारिका सोनकर उम्र 32 वर्ष सा. मंदिरपारा भाठागांव रायपुर के निवासी होना बताये। जिनसे पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगे पुलिस की टीम द्वारा गहन पूछताछ करने पर वाहन में फटाखा होना बताया। सायबर सेल की टीम तथा थाना की टीम के द्वारा वाहन की तलाशी ली तो वाहन की पीछे ट्राली कार्टूनों से भरा हुआ था, जिसको निकालकर चेक करने पर विभिन्न प्रकार के फटाका होना पाया गया।

जिसके संबंध में उक्त फटाकों के परिवहन एवं वाहन के संबध में कोई खरीदी बिक्री का वैधानिक दस्तावेज नही होना बताये। उक्त फटाकों के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने से आरोपियों के कब्जे से 1- 25 नग खाखी कार्टून के अंदर 498 डिब्बा ROCK SHOW SUNSHINE स्काई फटाका 24 कार्टून में 20-20 डिब्बा एवं 01 कार्टून में 18 डिब्बा कुल 498 डिब्बा फटाका कीमत 9,56,160/- रूपये तथा बोलेरो पीक-अप वाहन क्रमांक CG 04 NW 3826 कीमत 5,00,000/- रूपये व नगदी रकम 11,800/- रूपये कुल जुमला कीमत 14,67,960/- रूपये को जप्त कर आरोपियों के विरूध्द थाना सिघोंडा में अपराध क्रमांक 101/22 धारा विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 9B(1)(A)(B), 286 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही की गई। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक महासमुन्द भोजराम पटेल (IPS) के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुन्द आकाश राव एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरायपाली अभिषेक केसरी के निर्देशन में थाना प्रभारी सिघोंडा निरीक्षक केशव कोसले, सायबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक संजय सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक महेन्द्र साहू, आरक्षक – हेमन्त नायक, चन्द्रमणी यादव, जितेन्द्र बाघ, चितरंजन प्रधान, सुशांत बेहरा, मनोहर साहू, विरेन्द्र बाघ, जैकी प्रधान तथा थाना सिघोंडा पुलिस टीम के द्वारा की गई है।

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