मामूली बात को लेकर अपनी बड़ी सास के सिर में फावड़ा से वार कर हत्या करने वाले आरोपी दामाद टीलेश्वर साय पैंकरा को पुलिस ने चंद घंटे में किया गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल !

Advertisements
Advertisements

चौकी कोतबा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 153/22 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध.

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर

प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कपूरनाथ पैंकरा उम्र 62 वर्ष निवासी फरसाटोली दर्रापारा कोतबा ने दिनांक 14 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उक्त दिनांक के प्रातः में वह आरोपी टिलेश्वर साय पैंकरा एवं उसकी पत्नी के साथ खेत में पूजा करने के लिये गया हुआ था। पूजा करने में लगने वाले कुछ सामान का पैसा आरोपी को भी देना था। कार्य के पश्चात् वापस घर में आने पर आरोपी ने अपनी पत्नी से पैसा का मांग किया, उसकी पत्नी बोली कि अभी पैसा नहीं है बाद में दूंगी कहने पर आरोपी अपनी पत्नी से लड़ाई-झगड़ा करने लगा। उक्त लड़ाई-झगड़ा की आवाज सुनकर उसकी बड़ी सास उम्र 67 साल वहां पर आकर बीच-बचाव करने लगी।  तब आरोपी ने अपनी बड़ी सास को बोला कि मुझे दामाद बनाकर रखते हो, मुझे राशन, खाना-पीना के लिये खर्चा भी नहीं देते हो। उसके पश्चात् उसकी बड़ी सास घर से बाहर निकल रही थी, उसी दौरान घर के आंगन में रखे फावड़ा को उठाकर आरोपी टिलेश्वर साय पैंकरा ने अपनी बड़ी सास के सिर में प्राणघातक वारकर हत्या कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

प्रकरण की विवेचना के दौरान चौकी कोतबा पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर उक्त आरोपी टिलेश्वर साय पैंकरा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ उपरांत उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़ा को जप्त किया गया। आरोपी टिलेश्वर साय पैंकरा उम्र 28 साल निवासी खुंटापानी थाना बागबहार के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 15 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में हायक निरीक्षक नारायण प्रसाद साहू, प्रधान आरक्षक 275 राजनाथ भगत, आरक्षक 529 पुनीत साय पैंकरा, आरक्षक 592 आलोक टोप्पो का सराहनीय योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!