धारदार हथियार लहराकर लोगों को भयभीत करने एवं अश्लील गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने पहुँचाया सलाखों के पीछे, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार किया गया बरामद

धारदार हथियार लहराकर लोगों को भयभीत करने एवं अश्लील गाली-गलौज कर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने पहुँचाया सलाखों के पीछे, आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार किया गया बरामद

November 21, 2022 Off By Samdarshi News

आरोपियों को ग्राम पीपरसत्ती डैम के पास से किया गया गिरफ्तार, प्रकरण में फरार आरोपी की पता तलाश जारी

आरोपियों के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 300 / 2022 धारा 294,506 , 323,34 भादवि 25.27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध

आरोपी श्यामरथ कुर्रे एवं अमित चेलकर को दिनांक 19 नवंबर 22 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी त्रिलोक सिंह बरगाह उम्र 29 वर्ष निवासी पीपरसत्ती ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 08 जुलाई 22 के रात्रि में बिजली गुल होने से अपने साथी सुनील कुमार नायक के घर के परछी में सोये थे, तभी रात्रि करीबन 12:30 बजे सुनील के दुकान के शटर के दरवाजे को ईंट पत्थर से मारने की आवाज आई तो बाहर निकल कर देखे तो, श्यामरथ कुर्रे अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर डीजे चलाकर अपना जन्मदिन मनाते हुल्लड बाजी कर लोगों के दरवाजे को ईंट पत्थर से मार रहे थे। जिसे प्रार्थी द्वारा मना करने पर गंदी गंदी गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने लगे तथा मारपीट किये है। श्यामरथ अपने हाथ में रखे लोहे के एक तलवार नुमा हथियार से मारकर प्रार्थी को चोट पहुँचाया, इसी बीच प्रार्थी की पत्नी बीच बचाव करने आई तो उससे भी मारपीट किये।

प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 300/22 धारा 294, 506 , 323, 34 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी श्यामरथ कुर्रे एंव अमित उर्फ छोटू चेलकर को पुलिस हिरासत में लेकर पृथक-पृथक पुछताछ करने पर आरोपियों द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया, जिस पर प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई।

आरोपी श्यामरथ कुर्रे उम्र 22 वर्ष एवं अमित चेलकर उर्फ छोटू उम्र 24 वर्ष दोनों निवासी पिपरसत्ती को दिनांक 19नवंबर 22 को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक लखेश केंवट, प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा, आरक्षक प्रदीप दुबे, आरक्षक वीरेंद्र भैना एवं महिला आरक्षक अंजना लकड़ा का सराहनीय योगदान रहा।