नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को न्यायालय ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड की सुनाई सजा

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को न्यायालय ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड की सुनाई सजा

November 24, 2022 Off By Samdarshi News

अजीत कुमार राजभानु विशेष न्यायाधीश कुनकुरी के न्यायालय ने सुनाई सजा

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कुनकुरी/जशपुर

कुनकुरी: न्यायालय अजीत कुमार राजभानु, विशेष न्यायाधीश कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.) के न्यायालय में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोपी अश्वीन तिग्गा आत्मज रोबर्ट तिग्गा, उम्र 18 वर्ष 09 माह, साकिन हर्राडाड़ करमटोली, थाना कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.) को चार वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय में चल रहे विशेष प्रकरण क्रमांक 24/2021 पुलिस थाना कुनकुरी के अपराध क्रमांक 121/2021 में यह फैसला आया है।

अरोपी पर यह था आरोप

आरोपी अश्वीन तिग्गा पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 354 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 में प्रावधानित होकर धारा 8 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 17 सितम्बर 2021 को प्रातः 04रू00 बजे थाना कुनकुरी अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिग पीड़िता को अखाड़ा से घर वापस होते समय उसके मुंह को बंद कर जबरदस्ती बल पूर्वक उसके हाथ को खींचते हुए उसे उस दिशा में जाने से रोका, जिस ओर उसे जाने का अधिकार था ऐसा करके उसने पीड़िता का सदोष अवरोध कारित किया और नाबालिग पीड़िता की लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ छेड़छाड़ की नियत से आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा नाबालिग पीड़िता का लैंगिक आशय से शारीरिक संपर्क करके लैंगिक हमला कारित किया।

न्यायालय ने सुनाई यह सजा

आरोपी अश्वीन तिग्गा पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 354 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 में प्रावधानित होकर धारा 8 का आरोप विरचित किया जाकर उसे धारा 341, 354 भारतीय दण्ड संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 में प्रावधानित होकर धारा 8 में दोषसिद्ध ठहराया जाकर आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के अपराध में 4 (चार) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि न अदा किये जाने पर 01 (एक) वर्ष का साधारण कारावास पृथक से भुगताये जाने तथा धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 01 (एक) माह का सामान्य कारावास एवं 500/- (पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया और अर्थदण्ड की राशि न अदा किये जाने पर 01 (एक) सप्ताह का साधारण कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।

यह था मामला

दिनांक 17 सितम्बर 2021 को नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि गांव में करमा त्यौहार मना रहे थे, जिसमें नाच गान करने घर से करीबन शाम 5ः00 बजे गांव के अखड़ा के पास गई थी और करमा नाचने के बाद सुबह करीबन 4ः00 बजे वापस घर आ रही थी। उसी समय घेरा आम पेड़ के पास जैसे ही पहुंची थी कि गांव के दो लड़के नवी किण्डो, अश्वीन तिग्गा मेरी बेटी का रास्ता रोककर मेरी बेटी का हाथ पकड़कर बल पूर्वक खींचकर ले जा रहा था। अश्वीन तिग्गा मेरी बेटी का मुंह को हाथ से बंद कर दिया था मेरी बेटी चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मेरी बेटी का आवाज सुनकर मेरी पत्नी दौड़कर आम पेड साईड गई तब मेरी पत्नी को आते देखकर नवी एवं अश्वीन दोनो मेरी बेटी को छोड़कर भाग गये। नवी एवं अश्वीन दोनो मेरी बेटी का बेईज्जती करने के नियत से छेड़छाड़ किये है।