नाबालिग बालिका से छेड़खानी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड में जेल !

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आरोपी को पूर्व में समझाईश देने के बावजूद भी उसके आचरण में नही आया था कोई सुधार

आरक्षक जीवन वैष्णव द्वारा टावर में चढ़कर आरोपी को अपने साथ उतारा गया था

आरोपी आकाश सायतोंडे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 467/ 2022 धारा 354 , 354 ( क), 354 ( घ), 506 भादवि 08 पोक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीड़िता आज से करीब चार माह पूर्व दिनांक 19 जुलाई 22 को स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में आकाश उर्फ मोंटी सायतोंडे बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेडखानी किया, मना करने पर जान से मारने की धमकी दिया, तब उस समय पीड़िता के परिजनों द्वारा आकाश उर्फ मोंटी सायतोडे एवं उसके परिजनों को समझाईश दी गई थी। इसके बाद भी आकाश उर्फ मोंटी पीड़िता का लगातार पीछा कर छेडखानी करता रहा।

आरोपीआकाश उर्फ मोंटी सायतोंडे

दिनांक 24 नवंबर 22 को आकाश उर्फ मोंटी सायतोड़े पामगढ के मोबाईल टावर में चढ़ गया और पीड़िता को टावर के पास बुलाकर बदनाम एवं अपमानित करने लगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक  467 / 2022 धारा 354 , 354 ( क), 354 ( घ), 506 भादवि 08 पोक्सो एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी आकाश सायतोंडे उर्फ मोंटी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कुरियारी थाना शिवरीनारायण हा. मु. थाना के पीछे पामगढ़ मोबाईल टावर में चढ़ा था, जिसे सूझबूझ से आरक्षक जीवन वैष्णव द्वारा आरोपी को नीचे उतारा गया। आरोपी को दिनांक 25 नवंबर 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उप निरीक्षक सन्तोष शर्मा, प्रधान आरक्षक राजेश कोशले, नवंबर राजा रात्रे एवं नवंबर जीवन वैष्णव का सराहनीय योगदान रहा

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