शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, आरोपी को मात्र 02 घंटे में गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, भेजा गया न्यायिक रिमांड में जेल
November 28, 2022आरोपी उत्तम सिंह नर्मदा के विरूद्ध धारा 506,376 भादवि के अंतर्गत थाना बलौदा में प्रकरण पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
प्रकरण में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 01 जून 21 को पीडिता घर पर अकेली थी, उसी दौरान उत्तम सिंह नर्मदा पीड़िता के घर पानी पीने आया और घर का दरवाजा बंद कर पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और घटना के सम्बंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया गया। इसके बाद आरोपी पीड़िता को डरा धमकाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करता था। जिससे पीड़िता अक्टूबर 2022 में गर्भवती हो गयी, तो पीड़िता द्वारा आरोपी को शादी करने के लिए बोलने पर आरोपी के द्वारा बच्चा गिराने पर शादी करने की बात कही गई। पीडिता के द्वारा बच्चा गिराने से मना करने पर आरोपी द्वारा दिनांक 09 नवंबर 22 को पीड़िता को जबरदस्ती गर्भपात करने की दवाई खिला दिया। जिसके कारण पीड़िता का गर्भपात हो गया। पीड़िता द्वारा आरोपी को शादी करने के लिए बोलने पर शादी की बात को टाल जाता था। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 471/22 धारा 506,376 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी उत्तम सिंह नर्मदा उम्र 35 वर्ष निवासी रसौटा को दिनांक 27 नवंबर 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार, सहायक उपनिरीक्षक के.पी.कंवर, प्रधान आरक्षक अरूण कौशिक, प्रधान आरक्षक केदार साहू, आरक्षक जितेन्द्र कुर्रे, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक श्यामभूषण राठौर, आरक्षक अहमद कुरैशी, आरक्षक प्रहलाद निर्मलकर, चंद्रकांत कश्यप एवं महिला आरक्षक करूणा खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।