लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी चढ़े बलौदा पुलिस के हत्थे, 20 लाख रुपये लोन दिलाने के नाम पर 25 हजार रूपये की ठगी की गई थी, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में.

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आरोपियों संतोष सोनी एवं शशिकांत नागवंशी की गिरफ्तारी हेतु किया गया था विशेष टीम का गठन, आरोपियों को रायगढ व जांजगीर से किया गया गिरफ्तार

आरोपियों संतोष सोनी एवं शशिकांत नागवंशी के विरूद्ध धारा 409,420,34 भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया कमलेश सोनी द्वारा थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके ससुर एंव देवर को व्यवसाय के लिये पैसों की जरूरत पडने पर लोन के लिये बतायी थी। इनके ससुर द्वारा लोन के संबध में जांजगीर के किसी व्यक्ति से चर्चा किये थे। माह अगस्त 2022 में दो व्यक्ति संतोष सोनी एवं शशीकांत नागवंशी इनके घर आये और जमीन संबधी कागजात दिखाने को बोले, तब प्रार्थिया के द्वारा अपने ससुर के समक्ष आबादी भूमि की पर्ची लेकर आयी, आरोपी लोग जमीन संबधी पर्ची एंव कागजात की फोटो मोबाईल से खींचे फिर वहां से चले गये।

फिर 3-4 दिन पश्चात संतोष सोनी पीड़िता के घर अकेला आया तथा लोन की प्रोसिजर को आगे बढाने के लिये पैसा लगेगा, कहने पर दिनांक 17 अगस्त 22 को प्रार्थिया के देवर शैलेन्द्र सोनी के द्वारा बलौदा स्थित भारतीय स्टेट बैंक कियोस्क शाखा से संतोष सोनी के खाता में 15 हजार रूपये ट्रांसफर किये एवं दूसरे दिन पुनः संतोष सोनी एंव शशी नागवंशी प्रार्थिया के घर पर आकर 10 हजार रूपये की मांग किये, तब प्रार्थिया द्वारा अपने देवर के सामने 10 हजार रूपये संतोष सोनी को दिये, फिर आरोपी लोग प्रार्थिया को 10-12 दिन बाद फिनोवा कैपिटल फाईनेस बैंक-जांजगीर से आपका 20 लाख रूपये का लोन दिला देंगे, कहकर चले गये। 10 दिन बाद भी प्रार्थिया के पास कोई लोन संबधी दस्तावेज नहीं आने पर प्रार्थिया से संतोष सोनी के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए पैसा लगता है, बोलते हुए 4500/-रूपये की मांग करने पर इनके ससुर द्वारा बैंको से पता करने पर पता चला कि लोन में काई वेरिफिकेशन शुल्क नहीं लगता, तब पीड़िता को अहसास हुआ कि संतोष सोनी एंव शशी नांगवंशी लोन दिलाने के नाम पर प्रार्थिया से 25,000/-रूपये की ठगी किये है।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 476/22 धारा 409,420,34 भादवि पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों की पता-साजी हेतु थाना बलौदा से टीम गठित कर आरोपियों के रायगढ व जांजगीर में होने की सूचना प्राप्त होने पर दबिश देकर आरोपी संतोष कुमार सोनी उम्र 42 वर्ष को रायगढ से तथा आरोपी शशीकांत नागवंशी को जांजगीर से गिरफ्तार कर दिनांक 01 दिसंबर 22 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक गोपाल सतपथी, हायक निरीक्षक प्रमोद महार, हायक निरीक्षक संजय शर्मा, आरक्षक शहबाज खान एवं आरक्षक अमन राजपूत का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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