छेड़खानी करने वाला प्रधान पाठक चढ़ा पुलिस के हत्थे, आरोपी प्रधान पाठक मनोज पाटले को किया गया गिरफ्तार,

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आरोपी के विरुद्ध थाना मुलमुला में धारा 354, 354 (क) भादवि 10, 12 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

महिला सम्बन्धी अपराधों में की जा रही लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मुलमुला : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना मुलमुला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी मनोज पाटले उम्र 34 वर्ष निवासी बरबशपुर थाना कवर्धा जिला कबीरधाम हाल प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुलमुला पीड़िता से छेड़खानी किया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 354, 354 ( क) भादवि 10, 12 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी प्रधान पाठक मनोज पाटले

विवेचना के दौरान पीड़िता का कथन कराया गया, जिसमें आरोपी प्रधान पाठक के द्वारा पीड़िता के साथ गंदी-गंदी बातें करना, अश्लील हरकत करना, बुरी नियत से हाथ-बांह को पकड़ना बताया गया। आरोपी प्रधान पाठक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार किया गया। आरोपी प्रधान पाठक मनोज पाटले को दिनांक 07 दिसंबर 22 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी के.सी.मोहले, उपनिरीक्षक संतोष कुमार शर्मा, प्रधान आरक्षक बलदेव राजपूत, आरक्षक राजा जयप्रकाश रात्रे एवं आरक्षक सुमंत कंवर का सराहनीय कार्य रहा।

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