दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने वाले दो महिला सहित तीन आरोपीगण चढ़े पुलिस के हत्थे, प्रकरण के आरोपियों को घरों में दबिश देकर किया गया गिरफ्तार,

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आरोपी ब्रजेश देवांगन,  गायत्री बाई देवांगन एवं रोशनी देवांगन को दिनांक 8 दिसंबर 22 को भेजा गया न्यायिक रिमांड में

आरोपियों के विरूद्ध धारा 498-ए, 506, 323, 34 भादवि के अंतर्गत बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रार्थिया की शादी दिनांक 19 फरवरी 22 को बलौदा निवासी बृजेश देवांगन के साथ सामाजिक रिती रिवाज से हुई थी। शादी के बाद इसके पति बृजेश देवांगन, सास गायत्री बाई देवांगन, ननद रोशनी देवांगन सभी एक राय होकर दहेज की मांग करते हुये गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का से मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किये। जिसका परिवार परामर्श केंन्द्र जांजगीर में काउंसलिंग हुआ, काउसलिंग होने के बाद पति-पत्नि के बीच समझौता नही होने पर पीड़िता द्वारा कानूनी कार्यवाही चाहना बताने पर आरोपियों के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 481/22 धारा 498-ए, 506, 323, 34 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान पीडिता एंव गवाहों का कथन लेखबध्द करने पर आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी 01. ब्रजेश देवांगन उम्र 32 वर्ष 02. गायत्री बाई देवांगन उम्र 55 वर्ष दोनों निवासी बलौदा 03. रोशनी देवांगन उम्र 28 वर्ष निवासी सक्ती हा.मु. बलौदा को उनके निवास स्थान में दबिश देकर दिनांक 08 दिसंबर 22 को  गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस प्रकरण की  कार्यवाही में उप निरीक्षक गोपाल सतपथी थाना प्रभारी बलौदा, प्रधान आरक्षक शेख सफीउल्लाह, आरक्षक दिलीप माथुर, आरक्षक लखेश विश्वकर्मा एवं महिला आरक्षक करूणा खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।

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