महिला एवं बाल अधिकारों की जागरुकता के लिए किया गया कार्यशाला का आयोजन, दी गई विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी !
December 9, 2022महिलाओं के लिये जारी विभिन्न हेल्पलाईन नम्बर के साथ ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ के कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जगदलपुर
जगदलपुर : महिला एवं बाल अधिकारों के प्रति जागरुकता के लिए शौर्य भवन में कार्यशाला का आयोजन गुरुवार 8 दिसंबर को किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं बालिकाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार के अधिनियम के साथ अन्य विभिन्न महिला संबंधित कानून योजना के बारे में जागरूक करना है साथ ही विभिन्न हेल्पलाईन नम्बर 112, पुलिस हेल्प, 181 महिला हेल्पलाईन, 1098 चाईल्ड लाईन, 1800123610 यूनिसेफ एवं चाईल्ड हेल्पलाईन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में जानकारी दी गई।
उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 25 नवंबर 2022 से 10 दिसंबर 2022 तक अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विरूद्ध हो रही हिंसा का उन्मूलन करना है। इसी कड़ी में 25 नवंबर 2022 से यह अभियान सतत रूप से चालाया जा रहा है। जिसकी शुरुवात 25 नवंबर को जगदलपुर के शासकीय संस्थाओं से की गई है।
विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गीता बृज ने इस अवसर पर जिला विधिक प्राधिकरण की योजनाओं के माध्यम से लाभ प्रदान करने और महिलाओं को विभिन्न अपराधों के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति का लाभ दिलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। एडिशनल एसपी श्रीमती निवेदिता पॉल द्वारा अनैतिक व्यापार व पलायन के प्रकरणों में बच्चों के साथ अपनत्व की भावना रखें, जिससे बच्चे भी अपने मन की बात व भावनायें सहज रूप से व्यक्त कर पाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार सिन्हा द्वारा विभागीय योजनाओं को लोगों तक पहुचाने एवं सभी विभाग के लोग एकजुट होकर व संवेदनशीलता के साथ महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार व उनके संरक्षण के लिये मिलकर समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की गई।
आज के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में श्रीमती वीनू हिरवानी, महिला संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 व कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तृत रूप से बताया गया, साथ ही महिलाओं के लिये विभिन्न जारी हेल्पलाईन नम्बर के साथ सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई।
बाल संरक्षण अधिकारी डॉ विजय शंकर शर्मा द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुये बाल कल्याण समिति व जेजे बोर्ड व जेजे एक्ट के बारे में बताया गया। दुर्गा शंकर नायक, जिला समन्वयक, युनिसेफ ध् सेंटर फॉर केटेलाईजिंग चेंज (सी-03) द्वारा बाल संरक्षण एवं किशोर सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से बताया गया। उप पुलिस अधीक्षक सुश्री अपूर्वा क्षत्रिय द्वारा महिला एवं बाल अधिकारों की जागरूकता हेतु कार्यशाला के लिए आभार व्यक्त किया गया।