छेड़खानी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी विजय साहू निवासी तरौद को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में, महिला एवं नाबालिक बालिका संबंधी अपराधों में की जा रही लगातार त्वरित कार्यवाही

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आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 572/22 धारा 354,354(क),354(घ)323, भादवि पंजीबध्द

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.12.2022 को पीड़िता ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12.12.2022 की सुबह 06.30 बजे बोरिंग में पानी भरने गई थी उसी समय आरोपी विजय साहू पीड़िता को गंदे-गंदे इसारे करने लगा लगा और बुरी नियत से हाथ बांह को पकड़ कर छेड़खानी करने लगा और पीड़िता द्वारा मना करने पर आरोपी द्वारा पीडिता को धक्का देकर जमीन में गिरा दिया जिससे पीड़िता के दाहिना पैर में चोंट लगा। 

पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी विजय साहू के विरुध्द अपराध क्रमांक 572/22 धारा 354,354(क),354(घ)323, भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण के गंभीरता को देखते हुये आरोपी को उसके घर में रहने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अकलतरा पुलिस द्वारा आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी विजय साहू उम्र 27 वर्ष निवासी तरौद को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 12.12.22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरी ओ.पी. कुर्रे, प्र.आर. सउनि बी. पी. खाण्डेकर  एवं आर. विरेन्द्र भैना का सराहनीय योगदान रहा।

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